सरकार ने असेंबली में लव जिेहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए आर्डिनेंस पेश करेगी. इस कानून में गैर जमानती एक्ट में मामला दर्ज किया जाएगा.
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भोपालः मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून बनाने वाली है. शिवराज सरकार असेंबली के अगले सेशन में लव जिहाद के खिलाफ बनाए जाने वाले कानून के लिए आर्डिनेंस लाएगी. जिसमें जुर्म गैर-जमानती होगा और मुजरिमों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा. इससे पहले यूपी की योगी हुकूमत भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कह चुकी है.
सरकार ने असेंबली में लव जिेहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए आर्डिनेंस पेश करेगी. इस कानून में गैर जमानती एक्ट में मामला दर्ज किया जाएगा. जिसमें पांच साल तक के सख्त कारावास की सजा का प्रोवीज़न रहेगा. जबकि लव जिहाद करने वाले की जो मदद करेगा उसे भी मुल्ज़िम माना जाएगा और उसे अहम मुल्ज़िम की तरह की सजा दी जाएगी.
प्रदेश के वज़ीरे दाखिला (गृहमंत्री) नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अगर किसी को मज़हब तब्दील करना है. तो उसे ऐसा करने के लिए एक महीने पहले अदालत में अर्जी देनी पड़ेगी. जबकि जोर जबर्दस्ती या ताकत की बुनियाद पर की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के तहत रद्द माना जाएगा. अगर किसी ने बिना अर्ज़ी के मज़हब तब्दील किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कह चुके हैं. सीएम का कहना है कि लव जिहाद के मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा. लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया जाना है उसका खाका तैयार कर लिया गया है.
मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की बात कह चुकी है. इसके लिए योगी सरकार ने शिवराज सरकार से जानकारी भी मांगी थी. यानि लव जिहाद के खिलाफ अब सख्ती से निपटने के लिए कानून बनाए जाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है.
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