Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश
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Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. हिंसा के बाद खट्टर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही थी. इसी कड़ी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी था. लेकिन नूंह में बुलडोजर एक्शन पर इस वजह से रोक लगा दी गई है. 

Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

Nuh Violence: नूंह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही थी. इस कड़ी में कई इमारतों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त भी किया गया. हालांकि, न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया की पीठ ने नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुई बुलडोजर एक्शन पर स्वत: संज्ञान लेते हुई बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण के तोड़फोड़ को रोकने के आदेश दिया है. 

अदालत ने प्रभावित पक्षों को कोई नोटिस दिए बिना संरचनाओं को गिराने के लिए सरकार के विध्वंस अभियान पर भी सवाल उठाया है. हाई कोर्ट का हस्तक्षेप तब आया जब विध्वंस अभियान पांचवें दिन में दाखिल हो गया था. पिछले चार दिनों में जिला प्रशासन ने 750 से अधिक अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया है.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित एक हिंदू धार्मिक जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला करने के बाद 31 जुलाई को नूंह में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद विध्वंस अभियान शुरू किया गया था.  इसके बाद हिंसा हरियाणा के अन्य हिस्सों में फैल गई. जिसमें छह लोगों की मौत हो गई है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के OSD जवाहर यादव ने रविवार को कहा कि "यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संदिग्धों के सभी घर और संपत्तियां ध्वस्त नहीं कर दी जाती है. उन्होंने शांति और सद्भाव को बाधित किया है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी. उन्होंने जानबूझकर और योजना बनाकर हिंदू यात्रा पर हमला किया. जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे.''

Zee Salaam

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