Kisan Yojna: किसानों को हर माह ऐसे मिलेंगे 3000 रुपये, यहां करें अप्लाई
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Kisan Yojna: किसानों को हर माह ऐसे मिलेंगे 3000 रुपये, यहां करें अप्लाई

पीएम किसान मानधन स्‍कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए पेंशन की सुविधा 'पीएम किसान मानधन योजना' (PM Kisan Maandhan Pension Scheme) शुरू की है.

क्या है पीएम किसान मानधन योजना-
पीएम किसान मानधन स्‍कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. यानी सरकार ने किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए इसकी शुरुआत की है. इस स्‍कीम में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है. इसके तहत किसान को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है.

मानधन योजना के लिए पात्रता-
किसान के पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि होनी चाहिए
कसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 

मानधन योजना के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स-
1. खेत की खसरा खतौनी
2. पहचान पत्र
3. पासपोर्ट साइज फोटो
4. आय प्रमाण पत्र
5. मोबाइल नंबर
6. बैंक खाते की पासबुक
7. आधार कार्ड
8. आयु प्रमाण पत्र

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ऐसे करें अप्लाई-
यदि आप खुद से PM Shramyogi Mandhan Yojana online Registration करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं https://maandhan.in/.

अब आपको Click Here to Apply Online पर click क्लिक करना होगा! और आपको Self Enrolment पर क्लिक कर के आगे की कार्वाई पूरी करनी होगी. 

पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दिया जएगा. अगर आप पीएम किसान में अकाउंट होल्‍डर हैं, तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी. आपका डायरेक्‍ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्‍कीम में भी हो जाएगा.

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