मंदिरों के अंदर हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा RSS, अफसरों को दिया गया सख्त आदेश
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1705681

मंदिरों के अंदर हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा RSS, अफसरों को दिया गया सख्त आदेश

RSS in Kerala: केरल से राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) के लिए बड़ी खबर आ रही है. दरअसल राज्य में मंदिरों का प्रबंधन सांभाने वाले संस्था ने RSS की गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किया है. साथ ही अफसरों को सख्ती के साथ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है. 

मंदिरों के अंदर हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा RSS, अफसरों को दिया गया सख्त आदेश

RSS Training In Temples: राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ यानी RSS पर विपक्षी पार्टियां अक्सर तीखे हमले बोलती रहती हैं और कई तरह के आरोप भी लगते रहते हैं. हाल ही में संगठन को लेकर बड़ी खबर आई है कि केरल में मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाली संस्था ने RSS के खिलाफ एक बड़ा परिपत्र जारी किया है. जिसमें RSS की शाखाओं की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है. 

जानकारी के मुताबिक केरल में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने एक नया परिपत्र जारी किया है, जिसमें अफसरों से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ‘शाखाओं’ की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने संबंधी उसके पहले के आदेश का सख्ती से पालन करें. टीडीबी ने 18 मई को जारी किए गए परिपत्र में कहा है कि संघ परिवार के संगठन को हथियारों की ट्रेनिंग के लिए मंदिर की जायदाद का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अफसरों को हिदायत देने वाले उसके 2021 के हुक्म को लागू नहीं किया जा रहा है.

इतना ही नहीं नहीं त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने अफसरों को सख्ती हिदायत दी है कि अगर उसके हुक्म पर सख्ती के साथ पालन नहीं किया जाता है तो संबंधिक अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. टीडीबी ने 2016 में एक परिपत्र जारी कर मंदिर परिसरों में आरएसएस के ज़रिए सभी तरह के हथियारों की ट्रेनिंक पर पाबंदी लगा दी थी. टीडीपी ने मार्च 2021 में फिर से एक परिपत्र जारी किया और अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस संबंध में तेजी के साथ कार्रवाई की जाए. 

टीडीबी के एक सीनियर अफसर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इस बार फिर से परिपत्र जारी किया गया है ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि मंदिर के अंदर आरएसएस की शाखाओं के संचालन की इजाज़त नहीं है. 

ZEE SALAAM LIVE TV

Trending news