आप भी जाना चाहते हैं कुंभ तो पढ़लें यह खबर, हाई कोर्ट ने पलट दिया मुख्यमंत्री का फैसला
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आप भी जाना चाहते हैं कुंभ तो पढ़लें यह खबर, हाई कोर्ट ने पलट दिया मुख्यमंत्री का फैसला

हालांकि कोर्ट ने उन लोगों को छूट दी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है लेकिन इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना होगा.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सीएम तीरथ सिंह रावत को बड़ा झटका दिया है. तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि हरिद्वार कुंभ मेले में जाने के लिए किसी भी तरह टेस्ट की जरूरत नहीं है. लेकिन हाईकोर्ट तीरथ सिंह रावत के इस फैसले को पलटते हुए कहा है कि कुंभ मेले में जाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है. 

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर यह दिशा निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस पर पूरी तरह अमल किया जाए. हालांकि कोर्ट ने उन लोगों को छूट दी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है लेकिन इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना होगा. 

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बता दें कि इसी महीने कुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करार दी थी. जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने पलटते हुए कहा था कि कुंभ में जाने के लिए किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी. उनके इस फैसले की निंदा भी हुई थी. 

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