Supreme Court on Nupur Sharma Comment: पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता को देश से मांगने के लिए कहा है.
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नई दिल्ली: पैगंबर पर विवादित टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने नुपूर शर्मा से कहा है कि पहले वह पूरे देश से माफी मांगे. अदालत ने ये भी कहा कि उदयपुर की घटना उन्हीं की वजह से हुई है. इसके साथ ही अदालत ने नुपूर शर्मा की तरफ से दायर ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए पहले हाई कोर्ट का रुख करे.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नुपूर शर्मा के बयान देश भर में लोगों को जज्बात को भड़काया है. देश में फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए वह जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि हमने भी वह टीवी डिबेट देखी, उसमें पहले नुपूर को भड़काया गया, लेकिन उसके बाद जो नुपूर ने कहा वह निहायत ही शर्मनाक है. नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है. वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं.
When you lodge a complaint against someone, that person is arrested but nobody dares to touch you that shows your clout, says Supreme Court for Nupur Sharma.
— ANI (@ANI) July 1, 2022
दिल्ली पुलिस पर भी जताई नाराजगी
कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के किरदार पर भी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि इसपर हमारा मुंह मत खुलवाइए. सबसे पहले नूपुर शर्मा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए. ये केस नूपुर शर्मा के घमंडी रुख को दिखाता है. नूपुर शर्मा को बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है कि वह कुछ भी कहें.
गौरतलब है कि नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं. उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसका देश व दुनिया में काफी विरोध हुआ था. भारत के अलावा, कुवैत, यूएई, कतर समेत कई मुस्लिम देशों ने नूपुर शर्मा के बयान की आलोचना की थी, जिसके बाद बीजेपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए नूपुर शर्मा को पार्टी से फौरन निलंबित कर दिया था, हालांकि नूपुर शर्मा अपने बयान पर माफी भी मांग चुकी है और उन्होंने कहा है कि मैं अपना बयान वापस लेती हूं. मेरा मकसद हरगिज़ किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था.
काबिले जिक्र है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हुए थे. वहीं महाराष्ट्र और कोलकाता समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं. नूपुर शर्मा ने इन तमाम मामलों के दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है. खबर आ रही है कि नूपुर शर्मा ने अपनी अर्जी वापस ले ली है.
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