Supreme Court का राज्य बोर्डों को बड़ा आदेश, कहा- 31 जुलाई तक जारीं करें 12वीं के नतीजे
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Supreme Court का राज्य बोर्डों को बड़ा आदेश, कहा- 31 जुलाई तक जारीं करें 12वीं के नतीजे

कोर्ट ने कहा, जिन राज्यों ने अभी तक आंतरिक मूल्यांकन की स्कीम तैयार नहीं की है, उनके पास 10 दिन का समय है.

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नई दिल्ली: राज्य बोर्डों के 12वीं के छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा हुक्म दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्यों के बोर्डों को हुक्म दिया है कि वो 31 जुलाई तक 12वीं के सभी छात्रों के नतीजों (12th Results) का ऐलान करें.

बता दें कि ज्यादातर राज्यों ने बोर्ड एग्जाम रद्द कर दिए हैं, ऐसे में अदालत ने उन सभी राज्य बोर्डों को हुक्म दिया है कि 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजों का ऐलान करें. कोर्ट ने कहा, जिन राज्यों ने अभी तक आंतरिक मूल्यांकन की स्कीम तैयार नहीं की है, उनके पास 10 दिन का समय है.

देश के सबसे बड़े राज्य बोर्ड की बात उत्तर प्रदेश बोर्ड (UP Board) की बात करें तो बुधवार को शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Dr Dinesh Sharma) की अगुवाई में बुधवार को यूपी बोर्ड की अहम बैठक हुई. डॉ. शर्मा ने बोर्ड अफसरों को तय मूल्यांकन फॉर्मूले की बुनियाद पर जुलाई में 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं की मार्कशीट जारी करने की हिदायत दी हैं. 

अपडेट जारी है...

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