2002 दंगा मामलों में तीस्ता सीतलवाड़ ने उठाया बड़ा कदम, जाएंगी गुजरात हाई कोर्ट
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1805438

2002 दंगा मामलों में तीस्ता सीतलवाड़ ने उठाया बड़ा कदम, जाएंगी गुजरात हाई कोर्ट

तीस्ता सीतलवाड़ की हाल में एक सत्र अदालत ने याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है. तीस्ता पर साल 2002 के दंगा मामलों में गुजरात सरकार के अधिकारियों को फंसाने के इरादे से झूठे सबूत गढ़ने के इल्जाम हैं.

2002 दंगा मामलों में तीस्ता सीतलवाड़ ने उठाया बड़ा कदम, जाएंगी गुजरात हाई कोर्ट

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने 2002 के दंगा मामलों में कथित तौर पर झूठे साक्ष्य गढ़ने को लेकर अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है. हाल ही में एक सत्र अदालत ने इस मामले में सीतलवाड़ को आरोपमुक्त करने का आग्रह करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी जबकि गुजरात उच्च न्यायालय की तरफ से राहत देने से इनकार किए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने इसी मामले में सीतलवाड़ को जमानत दे दी थी.

अधिकारों को फंसाने का इल्जाम

सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की और मामले पर कुछ दिन में सुनवाई हो हो सकती है. सीतलवाड़ और दो अन्य-राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार तथा भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को जून 2022 में शहर की अपराध शाखा ने जालसाजी और 2002 के दंगा मामलों में गुजरात सरकार के अधिकारियों को फंसाने के इरादे से झूठे सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 

PM मोदी को मिली थी क्लीन चिट

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी जिनके पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी. न्यायालय के फैसले के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सीतलवाड़ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 468 और 194 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच बाद में विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी गई थी. ज़किया ने आरोप लगाया था कि गोधरा की घटना के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे बड़ी साजिश थी. जून 2022 में शीर्ष अदालत ने (अब प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी और राज्य के अन्य पदाधिकारियों को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा था.

इस तरह की खबरें पढ़ने के लिए zeesalaam.in पर जाएं.

Trending news