Nupur Sharma Supreme Court Statement: नुपूर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हालही में टिप्पणी की थी. जिसको लेकर अब विश्व हिंदू परिषद का बयान सामने आया है. वीएचपी के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा हुई है.
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Nupur Sharma Supreme Court Statement: नुपूर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद पर बयान के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुए. जिनमें से कई हिंसक भी हो गए. कल 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा के इस बयान को लेकर टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताते हुए कहा कि नुपूर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. अब इस टिप्पणी को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बयान सामने आया है. वीएचपी ने कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जताई है.
विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नुपूर शर्मा ने देश भर में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को एक जगह स्थानतरित करने के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन्हें निराशा हुई है. आलोक कुमार ने कहा नुपूर शर्मा एक महिला हैं और उनके उस बायन पर जांच चल रही है. देश में कई जगह नुपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं और उनके खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं. ऐसे में उनकी जान को खतरा है.
उन्होंने सवाल उठाया कि जब एम.एफ. हुसैन ने सारे मामलों को एक जगह स्थानतरित किया जा सकता है तो नुपूर शर्मा के मामले को क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि नुपूर शर्मा को खतरा है और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के जरिए दायर याचिका को खारिज होने पर उन्हें दुख हुआ है.
आलोक कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाया कि नुपूर दोषी है या नहीं कोर्ट के सामने यह मुद्दा नहीं था. एफआईआर के कंटेट और नूपुर शर्मा के दोषी होने या नहीं होने की सुनवाई का हक मदिस्ट्रेट को ही है और उन्हें भी पूरी प्रक्रिया का भी पालन करना पड़ता है. अदालत में गवाही होती है और उसके आधार पर तय होता है कि नुपूर शर्मा दोषी है या नहीं.