Registration Renewal: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं कराने के प्रस्ताव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है. इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने की योजना है.
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Vehicles Registration Renewal: सरकार की ओर से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं कराने के प्रस्ताव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है. इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने की योजना है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 'निगम और परिवहन विभाग की बसों तथा वाहनों के लिए भी 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य होगा.' सरकार 30 दिनों के भीतर सुझाव मांग रही है.
नितिन गडकरी ने पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ करने पर क्या कहा?
शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि सरकार से संबंधित सभी वाहन, जो 15 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा और इस संबंध में पॉलिसी राज्यों को भेज दी गई है. उन्होंने कहा था, "मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा. मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भी भेज दिया है. उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए.”
प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही सरकार
गौरतलब है कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रयास में सरकार द्वारा इसी साल की शुरुआत में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू की गई थी. यह नीति 1 अप्रैल, 2022 को लागू हुई थी. व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार, 15 साल से पुराने अनफिट वाहनों को सड़क से हटा दिया जाना चाहिए और उन्हें आधुनिक तथा नए वाहनों के साथ बदल दिया जाना चाहिए.
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