PM Awaas Yojana: सस्ते घर खरीदने का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च 2021 तक मौका है.
Trending Photos
नई दिल्ली: PM Awaas Yojana: सस्ते घर खरीदने का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च 2021 तक मौका है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhanmantri Awas Yojana) के तहत शहरों और ग्रामीण इलाकों में क्रेडिट लिंक्ड् सब्सिडी दी जाती है, इस सब्सिडी का फायदा सिर्फ पहली बार घर खरीदने वालों को होता है.
सरकार देश के सभी नागरिकों को घर देना चाहती है, इसी मुहिम में PMAY स्कीम चला रही है. पहली बार घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक भी हो सकती है. अगर आपने अबतक कोई घर नहीं खरीदा है और सस्ते में इस स्कीम के जरिए घर खरीदना चाहते हैं तो आपको पास सिर्फ 31 मार्च 2021 तक का ही मौका है, फटाफट इसके लिए एप्लीकेशन दे डालें.
ये भी पढ़ें- 1 अप्रैल से बदल जाएंगे Income Tax से जुड़े ये 5 नियम, आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा असर
प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना कमाई 6 लाख रुपये से 18 लाख रुयपे के बीच है. इसे चार कैटेगरी में बांटा गया है. 0 से तीन लाख रुपये सालाना कमाई वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले लोअर इनकम ग्रुप (LIG), 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और 12 लाख से 18 लाख सालाना कमाई वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) में आएंगे.
PMAY का फायदा किसको मिलेगा
कैटेगरी सालाना आय
EWS 0-3 लाख रुपये
LIG 3-6 लाख रुपये
MIG-1 6-12 लाख रुपये
MIG-2 12-18 लाख रुपये
अलग अलग कमाई की कैटेगरी के हिसाब से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी अलग अलग है. ये सभी लोन 20 साल के लिए दिए जाते हैं.
1. सालाना कमाई 6 लाख रुपये है तो 6 लाख के लोन के ब्याज पर 6.5 परसेंट की छूट मिलेगी. इसमें घर का कार्पेट एरिया 30 वर्ग मीटर से 60 वर्ग मीटर होता है.
2. सालाना कमाई 12 लाख रुपये है तो 9 लाख तक के लोन के ब्याज पर 4 परसेंट की छूट मिलेगी. इसमें कार्पट एरिया 160 वर्ग मीटर तय किया गया है.
3. इसी तरह 18 लाख रुपये सालाना कमाई है तो 12 लाख रुपये के लोन के ब्याज पर 3 परसेंट की छूट मिलेगी. इस कैटेगरी में घर का कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर
इस स्कीम के तहत EWS, LIG कैटेगरी में अधिकतम 2,67,280 रुपये तक ब्याज सब्सिडी मिल सकती है. MIG-1 में ब्याज सब्सिडी 2,35,068 रुपये है जबकि MIG-2 में ब्याज सब्सिडी अधिकतम 2,30,156 रुपये है.
याचिकाकर्ता या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
परिवार का कोई भी सदस्य इसके पहले किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम का फायदा नहीं ले रहा हो
शादीशुदा जोड़ों को सिंगल और ज्वाइंट ओनरशिप दोनों की इजाजत है, लेकिन दोनों ऑप्शन में सब्सिडी सिर्फ एक ही मिलेगी
प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर लॉग इन करें.
यहां पहले कॉलम में आधार नंबर डालें. दूसरे कॉलम में आधार में लिखा अपना नाम डालें.
एक नया पेज खुलेगा इसमें पर्सनल डिटेल दें, बॉक्स पर क्लिक करके अपनी जानकारी को प्रमाणित करें
कैप्चा डालकर फॉर्म को सबमिट कर दें.
ये भी पढ़ें- Loan Moratorium: Supreme Court का फैसला- पूरी तरह ब्याज माफी नहीं मिलेगी, कंपाउंड ब्याज भी होगा रिफंड