आज से बदल रहा है सोना खरीदने-बेचने का तरीका, जानिए ऐसा क्‍यों हो रहा है?
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आज से बदल रहा है सोना खरीदने-बेचने का तरीका, जानिए ऐसा क्‍यों हो रहा है?

कानून लागू होने के बाद बगैर हॉलमार्क सोने के गहने बेचने पर आभूषण कारोबारियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: बुधवार से सोने के आभूषण खरीदने और बेचने के तरीकों में बड़ा बदलाव हो रहा है. अब आप पहले की तरह सोना नहीं खरीद पाएंगे. केंद्र सरकार की ओर से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी. एक साल बाद 15 जनवरी, 2021 से यह कानून लागू हो जाएगा. कानून लागू होने के बाद बगैर हॉलमार्क सोने के गहने बेचने पर आभूषण कारोबारियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. गंभीर मामलों में उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है.

 

'हम बैठे हैं' नही चलेगा
केंद्र सरकार को पिछले कई सालों से आभूषणों में सोने की क्वालिटी को लेकर शिकायतें  मिल रही हैं. ग्राहक जब भी क्वालिटी की बात करते हैं तो दुकानदार 'हम बैठे हैं' बोलकर इस सवाल को टाल देते हैं. जब ग्राहक किसी दूसरे दुकान पर इस आभूषण को लेकर जाता है तो सोने की गुणवत्ता का पता चलता है. लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी आभूषण बिना हॉलमार्क के बेची ही नहीं जाएगी. एक बार क्वालिटी का पता लगने के बाद ग्राहकों से ज्यादा पैसा ऐंठा नहीं जाएगा. साथ ही ग्राहक भी आभूषणों को लेकर आश्वस्त होगा.

बिन हॉलमार्क सोना बेचना होगा दंडनीय
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग के लिए देशभर में जिला स्तर पर एसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे और आभूषण कारोबारियों के लिए बीआईएस के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. हॉलमार्क बगैर गहने व कलाकृतियां बेचने पर आभूषण विक्रेताओं को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और उन्हें एक साल जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. हालांकि उन पर यह कानून 15 जनवरी, 2021 से लागू होगा.

बीआईएस के उपमहानिदेश (डीडीजी) एच. एस. पसरीचा ने बताया कि सोने के गहनों पर बीएसआई की हॉलमार्किंग 14 कैरट, 18 कैरट और 22 कैरट शुद्धता के सोने आभूषणों पर की जाएगी. हालमार्किंग में चार चीजें शामिल होंगी, जिनमें बीआईएस का मार्क, शुद्धता जैसे 22 कैरट व 916, असेसिंग सेंटर की पहचान, आभूषण कारोबारी की पहचान का चिन्ह शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि बीआईएस (हॉलमार्किंग) विनियम 2018 की अधिसूचना 14 जून, 2018 को जारी की गई थी, जिसके बाद 31 दिसंबर, 2019 तक देश के 234 जिलों में 892 एसेसिंग एवं हॉलमार्किं ग केंद्र खुल चुके थे और बीएसआई के साथ अब तक 28,849 आभूषण कारोबारियों ने पंजीकरण करवाया है.

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