Tax Return Process: करोड़ों टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए बड़ा अपडेट, CBDT ने दी यह जानकारी; सुनकर खुश हो जाएंगे
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Tax Return Process: करोड़ों टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए बड़ा अपडेट, CBDT ने दी यह जानकारी; सुनकर खुश हो जाएंगे

Income Tax Refund: रिटर्न का वेर‍िफ‍िकेशन क‍िये जाने के बाद आयकर रिटर्न का एवरेज प्रोसेस‍िंग टाइम 2019-20 के 82 दिनों और 2022-23 के 16 दिनों के मुकाबले घटाकर 10 दिन कर दिया गया है.

 

Tax Return Process: करोड़ों टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए बड़ा अपडेट, CBDT ने दी यह जानकारी; सुनकर खुश हो जाएंगे

Income Tax Return: अगर आप भी हर साल आईटीआर (ITR ) फाइल करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से एक बयान में कहा गया क‍ि टैक्‍सपेयर की तरफ से वेर‍िफ‍िकेशन के बाद आयकर रिटर्न को प्रोसेस करने का टाइम घटाकर 10 द‍िन कर द‍िया गया है. सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से कहा गया क‍ि निर्बाध और त्वरित करदाता सर्व‍िस मुहैया कराने के ल‍िए इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट के प्रयासों को लगातार मजबूती दी जा रही है.

प्रोसेस‍िंग टाइम घटकर 10 द‍िन रह गया

सीबीडीटी ने कहा क‍ि इसी का असर है क‍ि असेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 के लिए दाखिल रिटर्न के लिए वेर‍िफ‍िकेशन के बाद आयकर रिटर्न का एवरेज प्रोसेस‍िंग टाइम 2019-20 के 82 दिनों और 2022-23 के 16 दिनों के मुकाबले घटाकर 10 दिन कर दिया गया है. बयान में बताया गया क‍ि इनकम टैक्‍स व‍िभाग त्वरित और कुशल तरीके से टैक्‍स रिटर्न (ITR) प्रोसेस‍िंग करने के ल‍िए पूरी तरह तैयार है.

6.98 करोड़ आईअीआर दाखिल किए गए
5 सितंबर तक असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईअीआर दाखिल किए गए, जिनमें से 6.84 करोड़ का वेर‍िफ‍िकेशन क‍िया जा चुका है. 5 सितंबर तक वेर‍िफाइल टैक्‍स रिटर्न में से 2023-24 के 6 करोड़ से ज्‍यादा टैक्‍स र‍िटर्न प्रोसेस किए जा चुके हैं. इसका पर‍िणाम यह है क‍ि 88% से ज्‍यादा वेर‍िफाइड टैक्‍स रिटर्न प्रोसेस्‍ड हो गए हैं. बयान में यह भी बताया गया क‍ि मौजूदा असेस्‍मेंट ईयर के ल‍िए 2.45 करोड़ से ज्‍यादा रिफंड पहले ही जारी हो चुके हैं.

सीबीडीटी (CBDT) ने यह भी कहा कि विभाग टैक्‍सपेयर्स से कुछ जानकारी के अभाव में कुछ टैक्‍स रिटर्न को प्रोसेस्‍ड नहीं कर पा रहा है. प‍िछले द‍िनों जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के लिए करीब 14 लाख आईटीआर को टैक्‍सपेयर्स की तरफ से वेर‍िफाई क‍िया जाना बाकी था. सीबीडीटी ने कहा, रिटर्न वेर‍िफेशन नहीं होने के कारण प्रोसेस‍िंग में देरी होती है. दरअसल, टैक्‍सपेयर की तरफ से सत्यापन क‍िये जाने के बाद ही रिटर्न की प्रोसेस‍िंग की जा सकती है. आपको बता दें करीब 12 लाख वेर‍िफाइड आईटीआर के बारे में विभाग की तरफ से जानकारी मांगी गई है.

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