GST से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने 8,698 करोड़ रुपये राज्यों को दिए
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GST से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने 8,698 करोड़ रुपये राज्यों को दिए

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, "जुलाई और अगस्त के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में 8,698 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. यह दो महीने में उपकर से प्राप्त राजस्व 15,060 करोड़ रुपये का 58 प्रतिशत है." 

राजस्थान और अरुणाचल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद पहले दो महीने (जुलाई-अगस्त) के नुकसान की भरपाई की गई है. (फाइल फोटो)

बेंगलुरु : जीएसटी लागू करने से विभिन्न राज्यों को राजस्व की हुई हानि को भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 8,698 करोड़ रुपये जारी किए हैं. राजस्थान और अरुणाचल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद पहले दो महीने (जुलाई-अगस्त) के नुकसान की भरपाई की गई है.

  1. राज्यों को जीएसटी लागू होने के बाद पहले दो महीने के नुकसान की भरपाई की गई है.
  2. दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान को क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी है.
  3. अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान दावा पेश नहीं कर पाए थे. 

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, "जुलाई और अगस्त के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में 8,698 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. यह दो महीने में उपकर से प्राप्त राजस्व 15,060 करोड़ रुपये का 58 प्रतिशत है." अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान को क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी है, क्योंकि किन्ही कारणों से यह दोनों राज्य दावा पेश नहीं कर पाए थे.

यह भी पढ़ें : जानिए, जीएसटी की नई दरों से क्या-क्या होगा 'सस्ता'

गौरतलब है कि राज्यों को राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए जीएसटी प्रणाली में उपकर लगाए जाने का प्रावधान है. यह 28 प्रतिशत जीएसटी के घेरे में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है. इनमें विलासिता की वस्तुएं, शराब और सिगरेट जैसी अहितकर उत्पाद शामिल हैं.

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