Dearness Allowance Hike: इन केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, सरकार ने 1 जुलाई से बढ़ाया महंगाई भत्‍ता
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Dearness Allowance Hike: इन केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, सरकार ने 1 जुलाई से बढ़ाया महंगाई भत्‍ता

DA Rates: भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से कहा गया है क‍ि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपरोक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के ध्यान में लाएं.

Dearness Allowance Hike: इन केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, सरकार ने 1 जुलाई से बढ़ाया महंगाई भत्‍ता

DA Hike: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले ड‍िपार्टमेंट ऑफ पब्‍ल‍िक एंटरप्राइजेज (DPE) ने बोर्ड लेवल के पदों या इससे नीचे के पदों वाले सीपीएसई अधिकारियों और 1992 वेतनमान के आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के महंगाई भत्ते में संशोधन किया है. एक कार्यालय ज्ञापन में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के डीए में बदलाव करने की बात कही है.

1 जुलाई 2023 से लागू होंगी नई दरें

डीए की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी. 3,500 रुपये प्रति माह तक के मूल वेतन के लिए 1 जुलाई, 2023 से डीए वेतन का 701.9 प्रतिशत होगा, यह न्यूनतम 15,428 रुपये होगी. 3,501 रुपये से 6,500 रुपये प्रति माह के बीच के बेस‍िक पे वाले कर्मचार‍ियों को 1 जुलाई 2023 से डीए न्यूनतम 24,567 रुपये और वेतन का 526.4 प्रतिशत म‍िलेगी. 6,500 रुपये से और 9,500 रुपये तक के मूल वेतन वाले कर्मचार‍ियों का डीए 421.1 प्रतिशत होगा और न्‍यूनतम यह 34,216 रुपये होगा.

हर तीन महीने पर म‍िलेगा र‍िवाइज डीए
विभाग की तरफ से कहा गया क‍ि क्‍वाटरली इंडेक्‍स एवरेज 1099 (1960=100) से ज्‍यादा मूल्य वृद्धि के आधार पर हर साल डीए की किश्तें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से देय हो जाती हैं. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से कहा गया है क‍ि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपरोक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के ध्यान में लाएं.

डीए की र‍िवाइज दरें
ऑफ‍िस मेमोरेंडम में डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के ओएम के अनुलग्‍नक-III में नई डीए योजना का उल्लेख क‍िया गया है. इसमें देय डीए की दरें सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को दर्शाया गया है. सीपीएसई के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के ल‍िए 1 जुलाई 2023 से देय डीए की दर 416 प्रतिशत है.

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