सरकार ने आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है.
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नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कुछ खास श्रेणी के आयकरदाताओं को राहत प्रदान करते हुए आयकर रिटर्न दाख़िल करने की तारीख़ 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. हालांकि यह साफ नहीं है किन करदाताओं को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है और किन को नहीं. जानकारों की राय में सरकार ने व्यक्तिगत व टैक्स ऑडिट की अनिवार्यता के नियम के दायरे से बाहर के वेतनभोगियों के लिए रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हालांकि निश्चित तारीख के बाद रिटर्न भरने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी ऐलान किया है. उसके मुताबिक बीते साल तक तय समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई थी. पर एसेसमेंट वर्ष 2018-19 से आयकर कानून में धारा-234 F जोड़ दी गई है. इसके तहत निश्चित तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों पर अधिकतम 10,000 रुपए तक पेनाल्टी लगेगी. सरकारी आंकड़ों के अनुसर, वित्त वर्ष 2017-18 में 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ किए गए थे.
The last date for submission of income tax has been extended from 31st July to 31st August 2018, I request every taxpayer to submit their income tax by the due date, fulfil their duty as a law-abiding citizen and contribute in the nation building.https://t.co/f775e9sfsy
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 26, 2018
कौन आएगा इस दायरे में
टैक्स कंसल्टेंट अनिल श्रीवास्तव के मुताबिक जो लोग टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते, यह तारीख उनके लिए बढ़ाई गई है. ऐसे कारोबारी जिनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट एक करोड़ से ऊपर है, वे टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं. उनके मुताबिक अगर 31 जुलाई 2018 निकलने के बाद 31 दिसंबर 2018 के बीच 2017-18 का रिटर्न भरा तो 5,000 रुपए पेनाल्टी लगेगी. हालांकि जिन श्रेणियों के लिए गुरुवार को रिटर्न दाख़िल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है उनके लिए यह अवधि 31 अगस्त से 31 दिसंबर 2018 के बीच मानी जाएगी. यानी वे अगर 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर से पहले रिटर्न भरते हैं तो उन्हें पेनाल्टी के तौर पर 5,000 रुपए अदा करने होंगे. लेकिन 31 दिसंबर 2018 के बीच रिटर्न भरने वालों को समान रूप से 10,000 रुपए पेनाल्टी चुकानी होगी.