Air Travel Guidelines: अगर आप हाल-फिलहाल में हवाई सफर करने वाले हैं तो आपको कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो फ्लाइट से उतारे भी जा सकते हैं. दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DGCA ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए पिछले दिनों नए नियम जारी किए थे.
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नई दिल्ली: Air Travel Guidelines: अगर आप हाल-फिलहाल में हवाई सफर करने वाले हैं तो आपको कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो फ्लाइट से उतारे भी जा सकते हैं. दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DGCA ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए पिछले दिनों नए नियम जारी किए थे. अब एयर टिकट बुक करने के साथ ही एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल की एक ई-कॉपी भेजी जाएगी. जिसका पालन करना बेहद जरूरी होगा.
13 मार्च को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने सभी एयरलाइंस को ये आदेश जारी किया था. एयरलाइन की तरफ से जो कोविड प्रोटोकॉल भेजा जाएगा उसे Arrival, Departure और यात्रा के दौरान पालन करना होगा. DGCA का कहना है कि अगर विमान के अंदर मास्क पहनने में कोई लापरवाही पाई गई या मास्क को ठीक तरह से नहीं पहना गया, कोरोना की दूसरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो उसे विमान से उतार दिया जाएगा.
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नए आदेश में साफ कहा गया है कि एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर सफर के दौरान और एयरपोर्ट से बाहर ने निकलने तक मास्क लगाए रखना अनिवार्य होगा. मास्क से नाक और मुंह पूरी तरह से ढका होना चाहिए. इसकी चेकिंग के लिए CISF और दूसरे पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे. अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को ‘अनरुली पैसेंजर (Unruly Passenger)’ माना जाएगा.
कुछ दिन पहले आए एक दूसरे आदेश में DGCA ने कहा था कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्राओं के लिए ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया जाएगा. यानी यात्री विमान में सफर नहीं कर पाएंगे. अगर ऐसा कोई एक एयरलाइन करती है तो बाकी एयरलाइंस भी उस यात्री को नो फ्लाइ लिस्ट में डाल देंगी.
DGCA का ये आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के 8 मार्च 2021 के ऑर्डर के बाद आया हैं. दरअसल, जस्टिस सी हरि शंकर 5 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट से कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे. इस दौरान उन्होंने पाया कि फ्लाइट के भीतर और एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है. मुसाफिर मास्क नहीं लगा रहे हैं, और एयरलाइन भी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सुस्ती बरत रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने तब आदेश दिया था कि यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का बेहतर तरीके से पालन हो.
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