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नई दिल्ली: किसी एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा कटता है तो एंप्लॉयर की तरफ से एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसे (Universal Account Number) कहते हैं, दिया जाता है. यह नंबर 12 अंकों का होता है और इसे EPFO की तरफ से जारी किया जाता है. एम्प्लॉई के नौकरी बदलने के बावजूद UAN नंबर नहीं बदला जाता है.
अगर कोई एम्प्लॉई नौकरी बदलता है तो EPFO की तरफ से उसे न्यू मेंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (UAN) जारी किया जाता है लेकिन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सेम रहता है. संस्थान बदलने के बाद भी UAN तो सेम रहता है लेकिन हर संस्थान के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग-अलग होता है. इसलिए जब आप नौकरी बदलते हैं तो नया एंप्लॉयर आपसे केवल UAN नंबर मांगता है.
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नौकरी बदलने के दौरान नए संस्थान को अपना पुराना UAN नंबर जरूर बताएं क्यूंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसे एम्प्लॉई के लिए नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है. अगर आपके साथ भी दो UAN वाली समस्या है आज ही इसे सुलझा लें क्योंकि इससे पुराने संस्थान का PF वाला पैसा आपके अकाउंट में नहीं जुड़ेगा साथ ही आपको पेंशन का भी लाभ नहीं मिलेगा.
नियम के अनुसार, किसी भी एम्प्लॉई के लिए दो UAN गलत है. ऐसे में पुराना अकाउंट नंबर बंद करना जरूरी है. आप अपना पुराना फंड नए UAN में ट्रांसफर कर लें. दो अलग-अलग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को मर्ज करना काफी अब बहुत आसान हो गया है. यह काम आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
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1. इसके लिए आप सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं.
2. अब यहां लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस में क्लेम वाले ऑप्शन पर जाएं.
3. उसके बाद 'Request for Transfer of account' वाले विकल्प सेलेक्ट करें.
4. प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह काम हो जाएगा.
5. दूसरी प्रक्रिया यह है कि uanepf@epfindia.gov.in पर मेल करें और दोनों UAN की डिटेल बताएं. लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है.
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