Online Gaming GST: ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को लेकर वित्त मंत्रालय (FM Nirmala Sitharaman) की तरफ से खास खबर सामने आ रही है. वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और किस्मत के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और अलग-अलग दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगाने पर विचार कर रहा है.
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Online Gaming GST: ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को लेकर वित्त मंत्रालय (FM Nirmala Sitharaman) की तरफ से खास खबर सामने आ रही है. वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और किस्मत के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और अलग-अलग दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगाने पर विचार कर रहा है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत-हार का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए की है, वहां 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
मई मे होगी बैठक
आपको बता दें कौशल वाले ऑनलाइन गेम पर 18 फीसदी से कम कर लगाया जा सकता है. ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान के बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद मई या जून में होने वाली अपनी अगली बैठक में करेगी.
ऑनलाइन गेम किस्मत पर आधारित नहीं
अधिकारी ने यहां संवाददाताओं से कहा है कि सभी ऑनलाइन गेम किस्मत पर आधारित नहीं हैं, या सट्टेबाजी या जुए की प्रकृति के नहीं हैं। वित्त मंत्रालय परिषद के समक्ष अपनी राय रखेगा. उन्होंने कहा कि कौशल आधारित और किस्मत पर आधारित खेल के बीच अंतर करना होगा.
18 फीसदी लगती है जीएसटी
इस समय ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. कर ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल द्वारा लिए जाने वाले कुल शुल्क पर लगाया जाता है. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी. हालांकि, इस बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद को लेना है.
पहले आ रही थी ये जानकारी
बता दें कसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के फैसले को टालने के मुद्दे वजह बताई गई कि संबंधित पक्षों के साथ अभी और विचार-विमर्श करने की जरूरत है. सीतारमण ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) से मूल्यांकन प्रणाली पर संबंधित पक्षों के प्रतिवेदन पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है.
पहले क्या थी सिफारिश?
बता दें घुड़दौड़ के मामले में दांव पर लगी पूरी राशि के मूल्य के आधार पर जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया था. जीओएम ने इन चीजों पर 28 प्रतिशत की ऊंची दर से कर लगाने की सिफारिश की थी. वहीं सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स में छूट (Tax Exemptions) और वापसी में सुधार (Correction of Inversion) पर जीओएम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.