Gold खरीदने पर नहीं होगी ठगी की चिंता, ये नियम जल्द होने वाला है लागू
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Gold खरीदने पर नहीं होगी ठगी की चिंता, ये नियम जल्द होने वाला है लागू

सोना (Gold) खरीदने पर अब ग्राहकों को ठगी होने की चिंता नहीं रहेगी. केंद्र सरकार अगले साल से एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है, जिसके बाद आपको 100 फीसदी शुद्ध सोने के आभूषण मिलेंगे.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः सोना (Gold) खरीदने पर अब ग्राहकों को ठगी होने की चिंता नहीं रहेगी. केंद्र सरकार अगले साल से एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है, जिसके बाद आपको 100 फीसदी शुद्ध सोने के आभूषण मिलेंगे. अभी सोने-चांदी की शुद्धता को परखने का कोई पैमाना नहीं है. इसलिए कई बार ज्वैलर्स ग्राहकों के साथ ठगी भी कर देते हैं. 

  1. 100 फीसदी शुद्ध सोने के आभूषण मिलेंगे
  2. 1 जुलाई 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य 
  3.  BIS सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट देता है

1 जुलाई 2021 से लागू होगा ये नियम
गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 1 जुलाई 2021 से लागू होगी. पहले ये नियम 15 जनवरी, 2021  से लागू होना था. दरअसल ज्वेलर्स को BIS के तहत एक तय समय के अंदर खुद को रजिस्टर्ड कराना था, लेकिन काफी ज्वेलर्स वक्त पर खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए. ज्वेलर्स ने सरकार से डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की, सरकार ने डेडलाइन को उस समय बढ़ाकर 1 जून 2021 कर दिया था. ज्वेलर्स की दलील थी कि इतने कम वक्त में मौजूदा स्टॉक को लिक्विडेट करना आसान नहीं हैं. इसके लिए कम से कम एक साल की मोहलत मिलनी चाहिए. 

क्या है गोल्ड हॉलमार्किंग
नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (New Consumer Protection Act 2019) भी लागू हो गया है. जब आप किसी ज्वेलर से गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको पता नहीं होता कि वो कितना शुद्ध है. इसलिए सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का ऐलान किया. हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता जानने का एक तरीका है. BIS (Bureau of Indian Standards) सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट देता है. हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर BIS की मुहर लगी होती है. ज्वेलरी हॉलमार्किंग पर कई तरह की जानकारियां लिखी होती हैं. जैसे, ज्वेलरी किस साल बनी है और हॉलमार्किंग किस साल हुई, हॉलमार्किंग का सेंटर क्या था, शुद्धता कितने कैरेट की है. 

धोखा देने पर होगी जेल 
नए नियमों के मुताबिक 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट का सोना बेचने पर ज्वैलर को जुर्माना और जेल भी हो सकता है. देश में हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है. एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश में 900 के आस-पास हॉलमार्किंग केंद्र हैं, जिसे और बढ़ाया जा रहा है.

कैसे तय होती है ज्वैलरी की कीमत
1 कैरेट सोने का मतलब होता है 1/24 फीसदी गोल्ड, अगर आपके आभूषण 22 कैरेट के हैं तो 22 को 24 से भाग देकर उसे 100 से गुणा करें. (22/24)x100= 91.66 यानी आपके आभूषण में इस्तेमाल सोने की शुद्धता 91.66 फीसदी. टीवी पर दिखने वाला रेट 24 कैरेट सोने का होता है. मान लीजिए सोने का भाव 50000 रुपये है. बाजार में सोना खरीदने पर ध्यान रखें कि ज्वेलरी 22 कैरेट की मिलेगी. मतलब 22 कैरेट सोने का दाम (50000/24)x22= 45,833.33 रुपए होगा. वहीं, ज्वेलर आपको 22 कैरेट सोना 50000 में ही देगा. मतलब आप 22 कैरेट सोना 24 कैरेट सोने के दाम पर खरीद रहे हैं. ऐसे ही 18 कैरेट गोल्ड की कीमत भी तय होगी. (50000/24)x18= 37,500 जबकि ये ही सोना ऑफर के साथ देकर ज्वेलर ठगते हैं.

हॉलमार्क         शुद्धता
375               37.5% शुद्ध
585               58.5% शुद्ध
750               75.0% शुद्ध
916               91.6% शुद्ध
990               99.0% शुद्ध
999               99.9% शुद्ध

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