मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कहा- किसी का वर्षों तक नहीं कर सकते पीछा; जानिए क्या है मामला
Advertisement
trendingNow12510237

मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कहा- किसी का वर्षों तक नहीं कर सकते पीछा; जानिए क्या है मामला

SC On Mukesh Ambani: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी से जुड़े एक मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज कर दी है.

मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कहा- किसी का वर्षों तक नहीं कर सकते पीछा; जानिए क्या है मामला

Mukesh Ambani: देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी से जुड़े एक मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के खिलाफ सेबी की याचिका खारिज कर दी है.

दरअसल, नवंबर-2007 में तत्कालीन रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अंबानी और दो अन्य पक्षों पर जुर्माना लगाया था, जिसे सैट ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी. 

हस्तक्षेप का कोई कानूनी सवाल नहींः सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वह सैट के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है. पीठ ने कहा, "इस अपील में हमारे हस्तक्षेप का कोई कानूनी सवाल शामिल नहीं है. इसलिए याचिका खारिज की जाती है." 

पीठ ने आगे कहा कि आप इस तरह किसी व्यक्ति का वर्षों तक पीछा नहीं कर सकते. सेबी ने सैट के चार दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ न्यायालय का रुख किया था. सेबी ने जनवरी, 2021 में आरपीएल मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर 25 करोड़ रुपये, अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई एसईजेड लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. 

सैट ने मुकेश अंबानी के पक्ष में दिया था फैसला

नवी मुंबई एसईज़ेड और मुंबई एसईज़ेड के प्रमोटर आनंद जैन हैं. जैन कभी रिलायंस समूह के ही हिस्सा थे. ट्रिब्यूनल ने अंबानी, नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड के खिलाफ 2021 में पारित सेबी के आदेश को रद्द कर दिया था. इसने सेबी को यह भी निर्देश दिया था कि यदि जुर्माने की राशि उसके पास जमा कर दी गई है तो उसे लौटाया जाए.

(इनपुट- एजेंसी)

Trending news