वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ने सदन में कहा कि सरकार एक योजना पर काम कर रही है, जिसके बाद रियल टाइम में e-PAN जारी कर दिया जाएगा.
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नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को जारी करने के नियम को आसान करने जा रहा है. IT डिपार्टमेंट एक प्लान पर काम कर रहा है, जिसके बाद आवेदक को तुरंत e-PAN जारी कर दिया जाएगा. वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ने सदन में कहा कि सरकार एक योजना पर काम कर रही है, जिसके बाद रियल टाइम में e-PAN जारी कर दिया जाएगा.
e-PAN से जुड़े इन पांच बातों को जरूर जानें
1. इस काम को पूरा करने के लिए सरकार रियल टाइम PAN/TAN प्रोसेसिंग सेंटर (RTPC) पर काम कर रही है. आधार आधारित e-KYC के जरिए आवेदक को तुरंत e-PAN जारी कर दिया जाएगा.
2. इसको लेकर CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) की तरफ से दिसंबर 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. e-PAN अभी PDF फॉर्मेट में होता है, जिसमें QR कोड भी होता है. यह वैलिड पैन कार्ड की तरह काम करता है.
3. व्यवस्था लागू होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेल के जरिए ई-केवाईसी आधारित e-PAN कार्ड जारी करेगा. इसका इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता है.
4. यह सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास आधार कार्ड होगा.
5. इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिजिकल पैन कार्ड जारी करने के समय में भी कटौती करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए नियमों को आसान और प्रक्रिया को ज्यादा सरल बनाया जा रहा है.