नए रिटर्न फार्म में करदाताओं को अगले साल सितंबर तक संशोधन का विकल्प मिलेगा.
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नई दिल्ली : जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए नए फार्म के मसौदे पर संबंधित पक्षों की राय लेने के लिए अगले सप्ताह सोमवार को इसे सार्वजनिक किया जाएगा. जीएसटी आयुक्त उपेन्द्र गुप्त ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली में वे लोग भी केवल एसएमएस भेजकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन्होंने न तो कोई खरीद की न ही कोई कोई आपूर्ति की. नए रिटर्न फार्म में करदाताओं को अगले साल सितंबर तक संशोधन का विकल्प मिलेगा.
उद्योग मंडल सीआईआई के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुप्त ने कहा, 'हम सोमवार को नए रिटर्न दाखिल करने के प्रारूप को जारी करेंगे. उद्योग एक महीने में अपनी टिप्पणी दे सकता है. आपकी प्रतिक्रिया से व्यवस्था में सुधार में मदद मिलेगी.'
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केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने रिटर्न दाखिल करने को लेकर नए फार्म लाने को मंजूरी दी. यह मौजूदा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3 बी रिटर्न का स्थान लेगा. गुप्ता ने कहा कि जीएसटी परिषद ने नई रिटर्न प्रणाली को मंजूरी दी है. इसमें वे लोग भी केवल एसएमएस भेजकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन्होंने न तो कोई खरीद की न ही कोई कोई आपूर्ति की.
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राजस्व विभाग की एक जनवरी 2019 तक रिटर्न फाइलिंग की नई प्रणाली लाने की योजना है. उन्होंने कहा कि परिषद ने जीएसटी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसे संसद के मौजूदा सत्र में रखा जाएगा. उसके बाद राज्यों के विधानसभाओं से इसकी मंजूरी लेनी होगी. उसके बाद संशोधित कानून प्रभाव में आएगा. संशोधन के तहत एकमुश्त योजना (कंपोजिशन स्कीम) में सीमा को 1.0 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कराड़ रुपये किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद इस बारे में अंतिम निर्णय करेगा कि एकमुश्त योजना के तहत सीमा कितनी बढ़ाई जाए.