IL&FS मामले में ऑडिटर्स की संपत्ति हो सकती है फ्रीज, MCA ने दी अर्जी
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IL&FS मामले में ऑडिटर्स की संपत्ति हो सकती है फ्रीज, MCA ने दी अर्जी

IL&FS फाइनेंशियल में Deloitte, BSR एंड एसोसिएट्स ऑडिटर थे. संपत्तियां फ्रीज करने का आदेश आया तो काफी दिक्कत होगी क्योंकि बैंक खाते भी फ्री़ज हो जाएंगे.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: (इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस) IL&FS केस में सरकार ने ऑडिटर्स की संपत्तियां फ्रीज करने की अर्जी दी है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (MCA) ने इस मामले में NCLT मुंबई में ये अर्जी दी है. MCA की दलील है कि फंड डाइवर्जन को रोकने के लिए संपत्तियां फ्रीज करना जरूरी है. IL&FS फाइनेंशियल में Deloitte, BSR एंड एसोसिएट्स ऑडिटर थे. संपत्तियां फ्रीज करने का आदेश आया तो काफी दिक्कत होगी क्योंकि बैंक खाते भी फ्री़ज हो जाएंगे.

NCLT में इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. पहले NCLT ने ऑडिटर्स को एक बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी. हालांकि ऑडिटर्स ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाए जाने के फैसले को NCLAT में चुनौती दी है. जिस पर 19 अगस्त को सुनवाई होगी. ऑडिटर्स की दलील रही है कि जिस सेक्शन 241-242 के तहत उन्हें मुख्य अर्जी में पक्षकार बनाया गया है वो ठीक नहीं है. क्योंकि ऑडिटर कभी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं थे. और किसी तरह की कोई गड़बड़ी उनकी ओर से नहीं की गई है. 

सरकार ने बीते साल IL&FS में लगातार डिफॉल्ट के बाद कंपनी का बोर्ड बदलकर नया बोर्ड नियुक्त किया था. IL&FS का नया बोर्ड कंपनी की करीब 90 हजार करोड़ रुपए की देनदारियों को चुकाने के लिए ग्रुप की संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है.

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