Income Tax: सैलरी आती है और खुद भर रहे हैं ITR? ये काम भूलकर भी न करें वरना पछताना पड़ेगा!
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Income Tax: सैलरी आती है और खुद भर रहे हैं ITR? ये काम भूलकर भी न करें वरना पछताना पड़ेगा!

Income Tax Return: आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए विभिन्न रास्ते अपना सकते हैं. इनमें आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से खुद अपना आईटीआर दाखिल करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाओं का उपयोग करना या ऑनलाइन थर्ड-पार्टी वेबसाइट का उपयोग करना शामिल है.

Income Tax: सैलरी आती है और खुद भर रहे हैं ITR? ये काम भूलकर भी न करें वरना पछताना पड़ेगा!

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी जरूरी है. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, उन लोगों को आईटीआर दाखिल करना होता है. वहीं सरकार की ओर से आईटीआर पोर्टल इतना सरल बनाया हुआ है कि लोग आसानी से खुद भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है तो और भी आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. हालांकि अगर आपकी इनकम सैलरी से ही होती है और आप खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करना चाहते हैं तो आपको एक अहम बात का ध्यान रखना होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न
आप अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए विभिन्न रास्ते अपना सकते हैं. इनमें आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से खुद अपना आईटीआर दाखिल करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाओं का उपयोग करना या ऑनलाइन थर्ड-पार्टी वेबसाइट का उपयोग करना शामिल है. हालांकि अगर आप खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आईटीआर फॉर्म के चयन में सावधानी बरतनी होगी.

इनकम टैक्स
आयकर विभाग के पोर्टल का उपयोग करके अपना आईटीआर दाखिल करना नि:शुल्क है, जबकि सीए से संपर्क करने या ऑनलाइन आयकर फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आपसे शुल्क लिया जाएगा. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपकी इनकम किस-किस माध्यम से हो रही है.

गलत आईटीआर फॉर्म
अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से हो रही है तो आईटीआर फाइल करते वक्त आपको सही फॉर्म चुनना होगा. टैक्सपेयर्स को ध्यान देना चाहिए कि इनकम और करदाता के प्रकार के आधार पर सात आईटीआर फॉर्म हैं. यदि आप गलत फॉर्म चुनते हैं, तो आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हो सकता है. यदि आयकर विभाग गलत फॉर्म चयन पाता है, तो आपको नोटिस मिलने की संभावना है.

आईटीआर 1
भारत में रहने वाले 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्ति आईटीआर फॉर्म 1 के लिए पात्र हैं. ITR-1 किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए दाखिल किया जा सकता है जो नौकरी, घर या अन्य आउटलेट से पैसा कमाता है. एक एनआरआई आईटीआर-1 दाखिल करने में असमर्थ है. वेतनभोगी करदाताओं के जरिए फॉर्म 16 का उपयोग करके आईटीआर दाखिल किया जा सकता है.

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