रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 मई से बदल जाएगा रिजर्वेशन से जुड़ा यह नियम
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रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 मई से बदल जाएगा रिजर्वेशन से जुड़ा यह नियम

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई बदलाव किए हैं. अब 1 मई से रेलवे एक और बदलाव करने जा रही है. नया नियम लागू होने का फायदा रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को मिलेगा.

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 मई से बदल जाएगा रिजर्वेशन से जुड़ा यह नियम

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई बदलाव किए हैं. अब 1 मई से रेलवे एक और बदलाव करने जा रही है. नया नियम लागू होने का फायदा रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को मिलेगा. रेलवे की 1 मई से शुरू होने वाली नई सर्विस के तहत आप ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते है. अभी किसी भी ट्रेन के प्रस्थान करने से चार घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार हो जाता है और बोर्डिंग स्टेशन को 24 घंटे पहले ही बदला जा सकता है.

करोड़ों यात्रियों को होगा नियम बदलने का फायदा
रेलवे की नई सुविधा के तहत यात्री चार्ट बनने से पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. इसका सीधा फायदा रेलवे के करोड़ों यात्रियों को मिलेगा. अभी ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदला जा सकता है. बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने पर किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान भी नहीं करना होगा. यदि आप प्रस्थान के समय से 24 घंटे के अंदर अपने स्टेशन में बदलाव करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा.

बोर्डिंग स्टेशन बदलवाने के विकल्प
यात्रियों के पास बोर्डिंग स्टेशन बदलने के दो विकल्प होंगे. वे ऑनलाइन आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट से बदलाव कर सकते हैं या फिर टिकट काउंटर से भी बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकते हैं. इसके अलावा रेलवे इंक्वायरी नंबर 139 पर कॉल करके भी बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जा सकता है.

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फिलहाल बोर्डिंग चेंज कराने के नियम
- ई-टिकट बुक कराने वाले यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं.
- यदि किसी यात्री ने एक बार बोर्डिंग में बदलाव किया है तो वह फिर पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकता.
- यदि यात्री बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने के बाद पुराने स्टेशन से ही यात्रा कर रहा है तो उसे दोनों स्टेशन के बीच का किराया चुकाना होगा.
- बोर्डिंग प्वाइंट में केवल एक ही बार बदलाव किया जा सकता है.
- बोर्डिंग स्टेशन को प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक बदला जा सकता है.
- यदि टिकट सीज कर दिया गया है तो बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करना मान्य नहीं है.
- विकल्प ऑप्शन लेने वाले पीएनआर नंबर पर बोर्डिंग प्वाइंट चेंज नहीं किया जा सकता.
- आई-टिकट पर ऑनलाइन बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का विकल्प नहीं मिलता.
- तत्काल बुकिंग टिकट पर भी बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता.

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