ITR नहीं भरने वालों पर बड़ा अपडेट! जुर्माने के लग सकते हैं 10 हजार रुपये
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ITR नहीं भरने वालों पर बड़ा अपडेट! जुर्माने के लग सकते हैं 10 हजार रुपये

ITR Filing: अगर लोगों की इनकम 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो उन्हें लेट फीस के तौर पर जुर्माना चुकाना होगा. ऐसे लोग अगर 31 जुलाई 2023 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उन्होंने 5000 रुपये जुर्माने के चुकाने होंगे.

ITR नहीं भरने वालों पर बड़ा अपडेट! जुर्माने के लग सकते हैं 10 हजार रुपये

Income Tax Return: देश में जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करना होता है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित तारीख भी होती है. लोगों को 31 जुलाई 2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 में की गई अपनी कमाई का खुलासा करना था और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. देश के करोड़ों लोगों ने 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया. हालांकि कई ऐसे लोग भी है जिन्होंने इस निर्धारित तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया. ऐसे में उन लोगों को पर जुर्माना भी लग सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर लोगों की इनकम 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो उन्हें लेट फीस के तौर पर जुर्माना चुकाना होगा. ऐसे लोग अगर 31 जुलाई 2023 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उन्होंने 5000 रुपये जुर्माने के चुकाने होंगे. ऐसे में लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा.

जुर्माना राशि
5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से फाइलिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है. वहीं जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 1000 रुपये है. वहीं अगर 31 दिसंबर 2023 के बार आईटीआर दाखिल किया जाता है तो जुर्माने की राशि बढ़ भी सकती है.

10 हजार रुपये का जुर्माना
अगर कोई शख्स 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो उनको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि टैक्स बकाया है, तो नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल करने में विफलता पर रिटर्न दाखिल होने तक प्रति माह 1% अतिरिक्त ब्याज लगेगा. वहीं 31 मार्च 2024 तक दाखिल अपडेटेड रिटर्न के लिए 25% अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा और उसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक 50% अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा.

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