Income Tax Return Update: अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आप जान लीजिए कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है, अगर आपने भी अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो तुरंत कर लें, वरना 31 जुलाई के बाद आपको पेनल्टी लगेगी.
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Income Tax Return AY 2022-23: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तो भी ITR जरूर भरें. इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट करीब है, ऐसे में अगर अप अब तक टैक्स नहीं भरे हैं तो तुरंत भर लें. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. आइये जानते हैं इससे सम्बन्धित जानकारी.
अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 (Form -16) मिल चुका है तो बिना देरी किए इसे भर लें. दरअसल, विभाग की तरफ से इसकी लास्ट डेट यानी डेडलाइन भी जारी कर दी गई है. अगर आपने डेडलाइन के पहले इसे नहीं भरा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. इसके अलावा जब इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ( Income Tax E-Filing) वेबसाइट पर ज्यादा टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो लोड बढ़ जाता है. ऐसे में, अगर आप भी इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आखिरी समय का इंतजार नहीं करें.
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.
इसके अलावा आपको बता दें कि पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 है. वहीं, जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है. और जिन लोगों का बिजनेस है और जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है. यानी विभाग ने सभी तरह के आयकर दाताओं के लिए डेडलाइन पेश कर दी है, अगर आप डेडलाइन के पहले टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा.