Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करते वक्त लोगों को कई विशेष बातों को ध्यान में रखना होता है और कई रिपोर्ट भी आईटीआर दाखिल करते वक्त लगानी होती है. इनमें ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन लोगों को आईटीआर दाखिल करते वक्त ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है.
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Income Tax Filing: वेतनभोगियों को इस साल 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. ऐसे में जो लोग निर्धारित तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल कर पाए वो अब लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कुछ श्रेणियों के टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स उद्देश्यों के लिए अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आखिर किन लोगों को आईटीआर दाखिल करते वक्त ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है? आइए जानते हैं...
जिनको इनकम टैक्स ऑडिट करवाना आवश्यक है
कंपनी अधिनियम, 2013 आदि जैसे अन्य कानूनों के तहत भी खातों का ऑडिट आवश्यक हो सकता है. भारत के टैक्स कानून टैक्सपेयर्स के एक निश्चित वर्ग को अपने खातों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से कराने का आदेश देते हैं. धारा 44एबी के अनुसार, इसे आमतौर पर टैक्स ऑडिट के रूप में जाना जाता है. इसका उद्देश्य आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों (खातों के साथ) के अनुपालन और आयकर कानून की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का पता लगाना है. जिन टैक्सपेयर्स को अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है, उन्हें हर साल 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट आयकर पोर्टल पर अपलोड करानी होगी. इसके अलावा, इन टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर है.
बिजनेस इनकम
यदि पिछले वर्ष (यानी जिस वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल किया जाना है) के दौरान व्यवसाय से कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 1 करोड़ रुपये से अधिक हैं, तो एक व्यवसायी को अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है. हालांकि, 1 करोड़ रुपये की यह सीमा 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी जाएगी यदि वर्ष के दौरान नकद प्राप्तियां और नकद भुगतान, जैसा भी मामला हो, कुल प्राप्तियों या भुगतान का 5% से अधिक न हो.
भले ही किसी व्यक्ति का टर्नओवर ऑडिट सीमा से कम हो, फिर भी वह ऑडिट के लिए उत्तरदायी हो सकता है यदि वह धारा 44AD के तहत अनुमानित टैक्स योजना (Presumptive Tax Scheme) के लिए पात्र है. यह आवश्यकता तब लागू होती है जब उसकी आय मूल छूट सीमा से अधिक हो और उसने पिछले पांच वर्षों में से किसी में अनुमानित योजना का विकल्प चुना हो, लेकिन चालू वर्ष (जिस वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल किया जा रहा है) में इसका विकल्प नहीं चुनने का विकल्प चुना है.
प्रोफेशनल इनकम
एक पेशेवर, जैसे डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, को अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक होता है यदि वित्तीय वर्ष जिसके लिए आईटीआर दाखिल किया जा रहा है और पेशे से उसकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपये से अधिक हैं. हालाँकि, यदि कोई पेशेवर, जैसा कि धारा 44एए में परिभाषित है, अपनी आय अपनी सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम बताता है, तो उन्हें धारा 44एबी के तहत अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता है, भले ही उनकी सकल प्राप्तियां ऑडिट सीमा यानी 50 लाख रुपये से कम हो.