अगर DigiLocker में हैं डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल रखने की जरूरत नहीं, जानें अन्य सुविधाएं
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अगर DigiLocker में हैं डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल रखने की जरूरत नहीं, जानें अन्य सुविधाएं

जो दस्तावेज आपके डिजी लॉकर में हैं, उनका इस्तेमाल हर जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह किया जा सकता है. हालांकि, पहले आपको अपना लॉगिन बनाना होगा.

डिजी लॉकर को 2015 में शुरू किया गया था.

नई दिल्ली: पेपरलेस वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के मकसद से 2015 में सरकार ने डिजी लॉकर (Digi Locker) की शुरुआत की थी. इसे शुरू करने का मकसद था कि हर शख्स अपने जरूरी कागजात का सॉफ्ट कॉपी इसमें रख पाएं, ताकि जरूरत के वक्त या हर वक्त उन्हें सभी दस्तावेज अपने साथ नहीं रखना पड़े. डिजी लॉकर एक क्लाउड बेस्ट सरकारी प्लेटफॉर्म है. इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है. जो दस्तावेज आपके डिजी लॉकर में हैं, उनका इस्तेमाल हर जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह किया जा सकता है. हालांकि, पहले आपको अपना लॉगिन बनाना  होगा.

डिजी लॉकर में क्या-क्या दस्तावेज रखे जा सकते हैं?

1. Digi Locker का UIDAI के साथ पार्टनरशिप है. इसमें आप अपना आधार सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं.
2. डिजी लॉकर का समझौता सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ भी है. इसलिए, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी रख सकते हैं.
3. यूजर इसमें पैन कार्ड भी रख सकते हैं.
4. इसमें CBSE के मार्कशीट, सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज भी रखे जा सकते हैं.

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Digi Locker में कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स?
1. पहले अपने फोन में डिजी लॉकर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा.
2. उसके बाद साइन इन करना होगा जिसमें आपका यूजरनेम और पासवर्ड होगा. यूजर नेम में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा. ओटीपी के जरिए इसका वेरिफिकेशन होता है.
3. लॉगिन करने के बाद आपको अपलोड आइकन पर क्लिक करना है. यहां ऑप्शन खुलने पर फाइल सलेक्ट कर अपलोड करना है.
4. फाइल सलेक्शन के दौरान यहां आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट भी सलेक्ट करना होगा.
5. सही डॉक्यूमेंट्स के लिए सही ऑप्शन चूज करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा.

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अब जब कभी आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती, लॉगिन कर उसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी शुरुआत मोदी सरकार ने की थी. डिजिटल इंडिया की दिशा में उठाया गया यह बहुत बड़ा कदम था. अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. लेकिन, इस सुविधा के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी. अगर कहीं चेकिंग के दौरान आपसे डीएल दिखाने के लिए कहा जाता है तो आप डिजी लॉकर में रखे सॉफ्ट कॉपी को दिखा सकते हैं.

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