Aadhaar से तुरंत लिंक करें EPF अकाउंट, वरना नहीं मिलेगा 7 लाख का बेनेफिट, जानिए नियम
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Aadhaar से तुरंत लिंक करें EPF अकाउंट, वरना नहीं मिलेगा 7 लाख का बेनेफिट, जानिए नियम

EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है, जो 1 जून 2021 से लागू हो चुके हैं.

Aadhaar से तुरंत लिंक करें EPF अकाउंट, वरना नहीं मिलेगा 7 लाख का बेनेफिट, जानिए नियम

नई दिल्ली: EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है, जो 1 जून 2021 से लागू हो चुके हैं. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो इस बदलाव को ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये सीधा आपकी जेब से जुड़ा है. 

PF अकाउंट-Aadhaar से लिंक करना जरूरी

EPFO के नए नियम के मुताबिक सभी EPFO खाताधारकों को अपना UAN नंबर  Aadhaar से लिंक कराना होगा. इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता  (Employer) की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना PF अकाउंट आधार से वेरिफाई करवाएं. ऐसा नहीं करने पर PF खाते में आने वाला उसका नियोक्ता (Employer) योगदान भी रोका जा सकता है. साथ ही खाताधारक अपने PF की निकासी भी नहीं कर सकेगा.

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क्या है नया नियम?

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (Social Security Code) के सेक्शन 142 के तहत EPFO ने नए नियम लागू किए है. जिसमें साफ तौर पर EPFO ने नियोक्ताओं  (Employers) को निर्देश दिए हैं कि 1 जून से अगर कोई PF खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर UAN आधार वेरिफाइड नहीं है तो उसका ECR- इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (Electronic Challan cum Return) नहीं भरा जा सकेगा. 

7 लाख का EDLI कवर नहीं मिलेगा

इसका मतलब ये हुआ कि कि जिन EPFO खाताधारकों का UAN आधार से लिंक नहीं होगा उन्हें नियोक्ताा का हिस्सा नहीं मिल सकेगा. अकाउंट में कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही योगदान दिखाई देगा.  ऐसे में कर्मचारी का एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस  यानी EDLI भी जमा नहीं हो सकेगा. उस कर्मचारी को EDLI स्कीम का कवर भी नहीं मिलेगा. 
आपको बता दें कि कि कोरोना महामारी के बीच सरकार ने EDLI स्कीम के तहत डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है. पहले खाताधारक की मौत पर न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम 6 लाख रुपये का बीमा मिलता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये कर दिया है. 

EPF अकाउंट को Aadhaar से ऐसे करें लिंक

इसलिए अगर आपने अबतक अपने PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और UAN को भी आधार वेरिफाइड कर लें, जिससे आपके खाते में पहले की तरह PF योगदान बिना किसी रुकावट के आती रहे. 

1. सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
2. इसके बाद Online Services पर जाकर e-KYC Portal और फिर link UAN aadhar पर क्लिक करना होगा.
3. आपको अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपलोड करना है.
4. आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर आएगा. 
5. आधार के बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भर दें और सबमिट कर दें 
6. फिर Proceed to OTP verification आएगा उसे क्लिक कर दें 
7. फिर से आधार डिटेल्स को वेरिफाई करन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर OTP जेनेरेट करना होगा. 
8. वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके PF अकाउंट लिंक हो जाएगा.

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