ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने वालों को अब बार-बार आरटीओ (RTO) कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. नए नियमों के मुताबिक अब लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence) के लिए ऑनलाइन (Online) आवेदन किया जा सकता है. फीस ( Fees)और दूसरे दस्तावेजों ( Documents) को अपलोड करने का काम भी घर बैठे निपटाया जा सकता है.
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दिल्ली: Driving Licens News अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ये बेहद जरूरी है. कोरोना (Corona) काल और लगातार डिजिटल होते इंडिया ( Digital India) के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Central Transport Department) के निर्देशों पर कई राज्यों ने नए नियम लागू कर दिए हैं जिसके बाद अब आवेदन (Apply) का तरीका पहले के मुकाबले बदल गया है.
साल 2021 की शुरुआत के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम उत्तर प्रदेश (UP), बिहार (Bihar), मध्य प्रदेश (MP), राजस्थान ( Rajsthan) और झारखंड (Jharkhand) सहित ज्यादातर राज्यों में लागू हो गए हैं. नए नियमों के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है. अब ऑनलाइन स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस की फीस जमा करनी होती है और फीस जमा होते ही ड्राइविंग टेस्ट ( Driving Test) के लिए अगली तारीख आवेदक (Applicant) की सुविधा के हिसाब से मिल जाती है.
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लाइसेंस संबंधित सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा. फॉर्म भरते समय आपको कुछ जानकारियां देनी होंगी. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित दूसरे कागजातों को अपलोड भी करना होगा. इसके बाद आवेदक को RTO में सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने के लिए ही जाना होगा. इसमें भी 10 मिनट की परीक्षा में ट्रैफिक नियमों के बारे में 10 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 6 सवालों का सही जवाब देना होता है. इसके बाद परिवहन विभाग नियमानुसार आगे की कार्यवाही कर वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कर देता है जिसका प्रिंट आउट (Print Out) आवेदक खुद भी ले सकता है.
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