Driving License एक्सपायर हुआ तो भी नहीं कटेगा चालान, सरकार ने बढ़ाई वैलिडिटी
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Driving License एक्सपायर हुआ तो भी नहीं कटेगा चालान, सरकार ने बढ़ाई वैलिडिटी

Driving License Latest Update: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पिछले साल एक्सपायर हो गया है या अगले कुछ दिनों में एक्सपायर होने वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चालान तब भी नहीं कटेगा.

Driving License एक्सपायर हुआ तो भी नहीं कटेगा चालान, सरकार ने बढ़ाई वैलिडिटी

नई दिल्ली: Driving License Latest Update: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पिछले साल एक्सपायर हो गया है या अगले कुछ दिनों में एक्सपायर होने वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चालान तब भी नहीं कटेगा. क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है.

कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे. पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी. सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.  

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30 सितंबर तक वैध रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, RC

सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स जो 1 फरवरी, 2020 तक एक्सपायर हो गए थे या 30 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाले हैं, और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रीन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा. मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है.

उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही हैं उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े. 

6 बार पहले भी बढ़ चुकी है वैलिडिटी

आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 6 बार ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई थी. इसके पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 30 जून, 2021 तक मान्य किया गया था. इसके पहले 30 मार्च-2020, 9 जून-2020, 24 अगस्त-2020, 27 दिसंबर-2020, 26 मार्च-2021 को भी सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से एडवाइजरीज जारी की गई थीं.

सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन और उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए इन पेपर्स की वैधता को बढ़ाया गया है. सरकार को इस बात जब संज्ञान हुआ कि नागरिकों को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के रीन्यूअल में दिक्कतें आ रही हैं तो सरकार ने इनकी वैधता बढ़ाने का् फैसला किया है. 

यूपी के कई शहरों में नए लाइसेंस बनना शुरू हुए

फिलहाल यूपी समेत कुछ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ नए लाइसेंस ही बनाए जा रहे हैं. लाइसेंस का रीन्यूअल, लर्निंग लाइसेंस को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. 30 जून को एक्सपायर हो चुके मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो रही थी, इसके बाद लोगों के मन में आशंका थी कि वो आगे कैसे अपनी गाड़ियों के कागजात हासिल करेंगे. सरकार का ये फैसला करोड़ों लोगों के लिए राहत भरा कदम है. 

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