1 लाख रुपये पेंशन और 5 करोड़ की रिटायरमेंट, सरकार की ये स्‍कीम बनेगी बुढ़ापे की लाठी
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1 लाख रुपये पेंशन और 5 करोड़ की रिटायरमेंट, सरकार की ये स्‍कीम बनेगी बुढ़ापे की लाठी

NPS Calculator: अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में लगातार निवेश करते हैं तो आपको 60 की उम्र के बाद 5 करोड़ रुपये की रिटायरमेंट और 1 लाख रुपये महीने पेंशन मिल सकती है.

 

1 लाख रुपये पेंशन और 5 करोड़ की रिटायरमेंट, सरकार की ये स्‍कीम बनेगी बुढ़ापे की लाठी

NPS scheme in Hindi: सरकार की NPS स्कीम आज मिडिल क्लास लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्कीम बन चुकी है. अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 60 की उम्र के बाद 5 करोड़ रुपये की रिटायरमेंट और 1 लाख रुपये महीने पेंशन मिल सकती है. इसके अलावा आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी. आज हम आपको बताएंगे कि आप किस उम्र में कितना निवेश करें कि आप 60 की उम्र के बाद करोड़पति बन जाएंगे. 

 

NPS की गणना कैसे की जाती है?

60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने तक एनपीएस खाते में जमा कुल राशि का कम से कम 40% वार्षिकी में परिवर्तित किया जाना चाहिए. यही राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है.  शेष 60% जमा राशि कस्टमर्स द्वारा एकमुश्त निकाली जा सकती है.

माना कि आपने 27 की उम्र में NPS में निवेश की शुरुआत की. इस तरह आप 60 वर्ष तक यानी कुल 33 वर्ष NPS में निवेश करेंगे. अब अगर आप 2 लाख सलाना निवेश करते हैं तो 60 की उम्र तक आप लगभग 66 लाख रुपये निवेश करेंगे. माना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 10 प्रतिशत है तो 33 वर्षों के बाद कुल जमा राशि लगभग 5,19,15,841 रुपये होगी. 

1 लाख से ज्यादा पेंशन

ऐसे में अगर कुल लाभ देखें तो कुल जमा राशि- कुल निवेश= 5,19,15,841 रुपये - 65,99,736 रुपये = 4,53,16,105 रुपये. अब इसमें पेंशन के लिए इस्तेमाल राशि= 5,19,15,841 रुपये का 40% = 2,07,66,336 रुपये होगी. शेष 60% राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है.

अगर वार्षिकी दर 6 प्रतिशत हो तो मासिक पेंशन की गणना निम्नानुसार की जाएगी.

वार्षिक पेंशन = 2,07,66,336 रुपये * 6% = 12,45,980 रुपये

मासिक पेंशन = 12,45,980 रुपये / 12 = 1,03,832 रुपये. यानी हर महीने लगभग 1 लाख 3 हजार रुपये मिलेंगे.

 इनकम टैक्स में छूट

धारा 80सीसीई के तहत सभी टियर 1 ग्राहक अपने योगदान पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा 60 साल की उम्र के बाद कुल जमा राशि का 40 प्रतिशत एक साथ निकाल सकते हैं और यह टैक्स के दायरे से बाहर है.

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