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PAN-Aadhaar Link Deadline Extended: केंद्र सरकार ने एक बार फिर पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Card Linking) कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 सिंतबर 2021 हो गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने इस बात की जानकारी दी. गौरतलब है कि पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. अगर आपने भी किसिस कारणवश अब तक पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Card Link Status) नहीं कराया है तो आपके लिए ये खबर राहत देने वाली है. अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. पैन को आधार से लिंक करना आसान है. आप घर बैठे इसे लिंक (PAN-Aadhaar Card Link Online) कर सकते हैं. यहां देखें लिंकिंग की पूरी प्रक्रिया.
1. अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं.
2. सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in की अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
3. यहां नीचे 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.
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4. अपने स्टेट्स को देखने के लिए 'Click here' पर क्लिक करें.
5. अब यहां आप अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरें.
6. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से पहले से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number लिखा दिखाई देगा.
7. लेकिन अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आप इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें.
8. अब आप Link Aadhaar पर क्लिक करें.
9. अब आप यहां अपनी डिटेल्स भरें.
10. इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
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अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, तो आप एसएमएस भेजकर भी पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं. SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर एसएमएस भेजना होगा. ऐसा करने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना मैसेज के जरिए ही आ जाएगी.
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