PAN-Aadhaar Linking Deadline: अगर आपने पैन और आधार को अब तक लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, वरना सरकार के नियम के अनुसार, 30 जून के बाद आपको इसके लिए दोगुना हर्जाना भरना पड़ेगा. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया.
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PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड होल्डर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. सरकार ने पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए अलर्ट जारी किया है. अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. दरअसल, पैन-आधार लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी, लेकिन पेनल्टी के साथ 30 जून तक पैन-आधार लिंक किया जा सकता है. अगर आपने 30 जून तक यह काम नहीं किया तो आपको दोगुनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी.
दरअसल, आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे जरूरी दस्तावेज है. 31 मार्च 2023 तक आप इसे लिंक कर सकते हैं, लेकिन 30 जून 2022 के बाद पैन-आधार लिंक करने पर आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर ( PAN Number) के आधार से लाथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होता है. लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1,000 रुपये पेनल्टी (Penalty) देना होगा.
अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नही कर सकेंगे. इसमें आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है. इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. आइए जानते हैं कि किस तरह आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं.
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1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए.
2. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालिए.
3. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
4. अब दिया गया कैप्चा कोड इंटर करें.
5. अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करिए.
6. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया तो जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में पैनधारक को 10000 रुपये जुर्माना भरना होगा. और इतना ही नहीं, अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.