Cash Transactions: इनकम टैक्स डिर्पाटमेंट ने टैक्स चोरी (Tax evasion) को कम करने के लिए नया फैसला लिया है. विभाग अब लोगों के नकद लेनदेन पर नजर रखेगा. अस्पतालों (Hospital), बैंक्वेट हॉल और दुकानों में नकद खर्च किया तो विभाग इस तरीके से नजर रखेगा.
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Pan Card: इनकम टैक्स डिर्पाटमेंट (Income Tax department) ने अस्पतालों, बैंक्वेट हॉल और दुकानों में नकद लेनदेन पर नजर रखने का फैसला किया है. विभाग ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए ये कदम उठाया है. आयकर विभाग के मुताबिक, कैश लेनदेन कभी-कभी कानूनी नहीं होते हैं और इन लेनदेन से आपको कभी भी परेशानी हो सकती है. लोन या जमा के रूप में 20,000 रुपये या उससे ज्यादा कैश लेना बैन है. कोई शख्स किसी दूसरें शख्स से कुल 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा अमाउंट कैश नहीं ले सकता.
मरीजों से लिया जा रहा है पैन नम्बर
आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई अस्पताल मरीजों से पैन कार्ड नहीं ले रहे हैं. इसके लिए विभाग अस्पतालों और लोगों को जागरुक कर रहा है. जो अस्पताल, कानून का उल्लंघन करेंगे. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनायी जा रही है. हेल्थ सर्विस प्रोवाइडरों से भी डेटा लिया जा रहा है. इसके जरिए मरीजों को ट्रैक किया जाएगा जिन्होंने हेल्थकेयर सेवा लेने के लिए ज्यादा कैश दिया है. आयकर विभाग लोगों द्वारा जमा किए गए रिटर्न में कोई गलती पायी जाती है तो उसका पता लगाने के लिए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) का सहारा लिया जाएगा.
बैंक्वेट हॉल भी रडार पर
आयकर विभाग बैंक्वेट हॉलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने वाला है. कई बार बैंक्वेट हॉल वाले कैश ट्रांजैशन को दिखाते ही नहीं है. इसके अलावा डिपार्टमेंट की नजर कुछ पेशेवरों पर भी है. विभाग ने कई आर्किटेक्टों के खिलाफ एक्शन लिया है.
टैक्स चोरी करने वालों को आयकर विभाग की दो टूक
आयकर विभाग का कहना है कि उसके पास कई जानकारी उपलब्ध है. जिसके जरिये वह आसानी से टैक्स चोरी करने वालों तक पहुंच सकता है. आयकर विभाग एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के जरिए बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है. इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा. उसके बाद जो डेटा मेल नहीं खाएगा, उन मामलों को फिर से देखा जाएगा.
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