आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया.
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नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है. आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया. इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी.
नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को ‘ मामले पर विचार ’ करने के बाद बढ़ाया जा रहा है.
माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे.
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ऐसे कर सकते हैं पैन और आधार को लिंक
- सबसे पहले आपको आयर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करना होगा.
- वेबसाइट पर जाकर क्लिक करने के बाद आपको साइड में एक लाल रंग का क्लिक दिखेगा, दिस पर 'लिंक आधार' लिखा होगा.
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. लॉगिंन करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा.
- लॉगिंन करते के साथ ही आप ऊपर दिख रही प्रोफाइल सेटिंग को खोलिए और आधार कार्ड लिंक करने के ऑप्शन पर जाइए.
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- ऑप्शन खुलने के बाद आपको दिए गए सेक्शन में आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना है, जिसको भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.
एक SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
अगर आपको वेबसाइट में आधार और पैन को लिंक कराने में कोई दिक्कत हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल से एक एसएमएस के जरिए भी ये काम कर सकते है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है.