नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के नियमों में सरकार ने करोड़ों अंशधारकों की सुविधा के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है.
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नई दिल्लीः नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के नियमों में सरकार ने करोड़ों अंशधारकों की सुविधा के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है. इसके साथ ही एकमुश्त पैसा विड्रॉल और दोबारा से खाता खोलने की सहुलियत भी दे दी है. बता दें NPS एक पेंशन सह निवेश योजना है, जिसे भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है.
पहले चल रही थी ये व्यवस्था
इससे पहले NPS के सब्सक्राइबर्स जो अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में अपना नॉमिनी बदलना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेट्स या प्वॉइंट आफ प्रेजेंस (पीओपी) के पास फिजिकली S2 फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है. लेकिन अब फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि NPS सरकार की एक पेंशन योजना है जिसका लाभ कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है.
ऐसे बदल सकेंगे नॉमिनी
60 साल से पहले निकाल सकेंगे पैसा
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के जो पुराने सब्सक्राइबर इससे तय समय से पहले निकल चुके हैं, वे इससे फिर जुड़ सकते हैं. पीएफआरडीए ने इसकी इजाजत दे दी है. मौजूदा नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर चाहे तो 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले इससे निकल सकते हैं. एनपीएस में निवेश मैच्योर होने निवेशक को 80 फीसदी रेगुलर पेंशन में बदल जाता है, जबकि बाकी 20 फीसदी एकमुश्त निकाला जा सकता है. अब जिन लोगों ने 20 फीसदी रकम निकाल लिया था वो अगर दोबारा एनपीएस में जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें यह रकम जमा करनी होगी. इसके अलावा वे रेगुलर पेंशन लेकर विदड्रॉल पेंशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. इसके बाद वे नया एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं.
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