NPS Account Rules : 1 सितंबर से लागू होने वाली इस योजना में पीओपी को कम से कम 15 रुपये और अधिक से अधिक 10 हजार रुपये मिल सकेंगे.
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NPS Account : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लिये खाता खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब एनपीएस के लिये खाता खोलने की सुविधा देने वाले पीओपी (PoP) को सितंबर से कमीशन मिलेगा. 1 सितंबर से लागू होने वाली इस योजना में पीओपी को कम से कम 15 रुपये और अधिक से अधिक 10 हजार रुपये मिल सकेंगे. यह कमीशन पीओपी को तब मिलेगा जब अंशधारक ‘ऑल सिटिजन मॉडल’ के तहत सीधे अपने खाते से पैसा संबंधित इकाई को भेजने का विकल्प चुनते हैं.
PFRDA के कदम से पीओपी को बढ़ावा मिलेगा
इस कदम का मकसद एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाले प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना है, जिन्हें शुल्क के मामले में नुकसान हो रहा है. पीओपी में बैंक, एनबीएफसी और अन्य इकाइयां शामिल हैं. यही एनपीएस के तहत रजिस्ट्रेशन के साथ अंशधारकों को संबंधित सेवाएं देते हैं. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा कि इस कदम से पीओपी को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वे एनपीएस खाता खोलने को लेकर काफी कोशिश करते हैं.
इनवेस्ट की गई रकम पर 0.20 प्रतिशत का कमीशन
पीएफआरडीए की तरफ से जारी सूचना के अनुसार एनपीएस के विस्तार के प्रयासों को समर्थन देने के लिये 1 सितंबर, 2022 से निश्चित अवधि पर कमीशन देने का निर्णय लिया गया है. पेंशन नियामक ने कहा, एनपीएस में योगदान के लिये सीधे बैंक खाते से संबंधित एजेंसी को पैसा ट्रांसफर ई-एनपीएस की तरह है. इस पर कमीशन संबंधित पीओपी को मिलेगा. सीधे राशि ट्रांसफर को लेकर पीओपी को निश्चित अवधि पर मिलने वाला कमीशन योगदान राशि का 0.20 प्रतिशत होगा.
न्यूनतम 15 रुपये होगी कमीशन की रकम
इस तरह यह कम से कम 15 रुपये और अधिकतम 10 हजार रुपये होगा. निश्चित अंतराल पर ग्राहक से यह कमीशन उनके निवेश वाली यूनिट की संख्या को घटाकर लिया जाएगा. सीधे राशि संबंधित एजेंसी को अंतरित करने की सुविधा को ग्राहक-केंद्रित उपाय के रूप में पेश किया गया है. यदि ट्रस्टी बैंक को सुबह 9.30 बजे से पहले योगदान राशि मिल जाती है, वह उसी दिन के शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) की पेशकश कर ग्राहकों के निवेश रिटर्न को अनुकूलतम बनाता है.
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