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नई दिल्ली: PM Kisan: सरकार जब जरूरतमंदों के लिए कोई योजना चलाती है तो उसका फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा लेते हैं जो इसके पात्र नहीं होते. ऐसा ही PM किसान सम्मान निधि योजना के साथ भी हुआ है. सरकार को पता चला है कि इस योजना का फायदा ऐसे लोगों ने उठाया है जो इसके दायरे में ही नहीं आते. अब उन पर कार्रवाई की जा रही है.
केंद्र सरकार 42 लाख अपात्र किसानों से 3,000 करोड़ रुपये वसूलेगी. यह वो पैसा है जो पीएम-किसान योजना के तहत अपात्र लोगों ने लिया है. अकेले उत्तर प्रदेश में ही 7.10 लाख ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है, जो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं. राज्य के कृषि विभाग की ओर से कराई गई जांच में इस बात का खुलासा हुआ है. सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के साथ ही ऐसे लोगों की एक सूची भी जारी की थी, जिसमें इस बात का साफ साफ जिक्र था कि कौन लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं.
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सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों को योजना से बाहर करने और उनसे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि वापस लेने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों की पहचान की है, जिन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा. साथ ही उनसे रिकवरी भी होगी. असम में पीएम किसान योजना के अपात्र किसानों से 554 करोड़, उत्तर प्रदेश के अपात्र किसानों से 258 करोड़, बिहार के अपात्र किसानों से 425 करोड़ और पंजाब के अपात्र किसानों से 437 करोड़ रुपये वसूल किए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश में 2.34 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है टैक्सपेयर हैं और इस योजना का फायदा उठा रहे थे. साथ ही 32,300 ऐसे खातों में भी स्कीम के तहत किस्त जा रही थी, जो जीवित नहीं थे. इतना ही नहीं, 3,86,000 लोग फर्जी आधार के जरिए इस स्कीम का लाभ उठा रहे थे. 57,900 ऐसे किसान हैं, जिन्हें कई दूसरी वजह से इस स्कीम से बाहर किया गया है.
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अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने पीएम किसान योजना का फायदा उठाया है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप इस योजना के पात्र बन सकते हैं या नहीं. नीचे दी गई पूरी लिस्ट को ध्यान से पढ़िए.
1. अगर किसान परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है, तो उसे इस योजना से बाहर किया जा सकता है. यहां परिवार से आशय पति-पत्नी और नाबालिक बच्चों से है.
2. अगर किसी किसान की जमीन कृषि योग्य नहीं है या व्यावसायिक है, तो उसे इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा
3. ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
4. अगर आपके परिवार में कृषि योग्य भूमि आपके नाम पर न होकर आपके दादा, पिता या किसी दूसरे सदस्य के नाम पर है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
5. आप अगर दूसरे की जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं तो इस स्कीम का लाभ आपको नहीं मिलेगा.
6. अगर आप कृषि योग्य भूमि का मालिक हैं, लेकिन सरकारी नौकरी करते हैं तो भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं
7. अगर आप मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री वगैरह हैं तो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
8. अगर आप प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भी इस योजना के पात्र नहीं बन सकते हैं
9. अगर आप किसान हैं और आपको महीने की 10,000 रुपये पेंशन आती है तो इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं
10. अगर आप किसान हैं और बीते महीनों में इनकम टैक्स जमा किया है तो इस योजना के लिए आप योग्य नहीं हैं
11. अगर आप नगर परिषद के पूर्व या वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान चेयरपर्सन हैं तो भी इस योजना के पात्र नहीं हैं.
12. अगर आप केंद्र सरकार/ राज्य सरकार और PSUs के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) हैं तो इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं.
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