RBI Axis Bank Penalty: RBI लगातार बैंकों के कामकाज पर नजर रख रहा है, कुछ दिन पहले 14 बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना लगाया था. अब एक्सिस बैंक और 2 को-ऑपरेटिव बैंकों पर पेनल्टी लगाई है.
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मुंबई: RBI Axis Bank Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने पर Axis Bank पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक को अपनी वैधानिक जांच में पता चला था कि एक्सिस बैंक कुछ विशेष प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था.
एक्सिस बैंक पर ये जुर्माना रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/ नॉन कंप्लायंस के लिए लगाया गया है. इनमें 'कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और SCB/UCB के बीच पेमेंट सिस्टम के नियंत्रण को मजबूत करना', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016' शामिल हैं. बैंक पर फ्रॉड और संदिग्ध सौदों की रिपोर्टिंग नियमों के मुताबिक नहीं करने का आरोप है.
रिजर्व बैंक ने इसे लेकर एक्सिस बैंक को एक नोटिस भी जारी किया था, जिसमें बैंक से पूछा गया गया था कि प्रावधानों का पालन करने मे नाकाम रहने के कारण बैंक पर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए. इस नोटिस का जवाब एक्सिस बैंक की ओर से दिया गया और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई, लेकिन रिजर्व बैंक जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और विचार के बाद RBI ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया.
RBI ने एक्सिस बैंक के अलावा दो को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी नियमों के उल्लंघन के कारण पेनल्टी लगाई है. महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपये और अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर पांच लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है. महाबलेश्वर बैंक ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बैंक के डायरेक्टर के रिश्तेदार को लोन दिया था. अलीबाग को-ऑपरेटिव बैंक को ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट का उल्लंघन करने पर ये पेनल्टी लगी है.
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही RBI ने कई नियमों के उल्लंघन के आरोप में 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक ने NBFC को उधार देने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन के लिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक समेत 14 बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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