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Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिस की स्कीम (Post Office Scheme) को लोग सुरक्षा और सिक्योरिटी के एंगल से बहुत पसंद करते हैं. Post Office समय-समय पर धांसू स्किम लॉन्च करती रहती है. आज यहां आपको पोस्ट ऑफिस की ऐसी ही एक सुपरहिट स्कीम के बारे में बता रहे हैं. इस स्कीम (Post Office MIS Scheme Benefits) के तहत आपको एकमुश्त पैसे जमा करना है और फिर उसके बाद आपको हर महीने पेंशन की तरह में इंट्रेस्ट का पैसा मिलता है. मैच्योरिटी होने पर एकमुश्त पैसा वापस भी मिल जाता है.
पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है- Post Office Monthly Income Scheme Account (MIS). इस स्कीम में कम से कम 1000 और 100 के गुणक में ही पैसा जमा किया जा सकता है. इसमें आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. ध्यान दें कि यह लिमिट सिंगल अकाउंट के लिए है. वहीं, ज्वाइंट अकाउंट के लिए मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए है. इस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम तीन लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं. साथ ही अगर कोई बच्चा नाबालिग हो तो उसके पैरेंट्स के नाम से अकाउंट खोला जा सकता है. आपको बता दें कि 10 साल के बाद बच्चे के नाम पर भी पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट खोला जा सकता है.
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इस स्कीम के तहत पेमेंट मंथली होता है. फिलहाल इंट्रेस्ट रेट 6.6 फीसदी है जो सिंपल इंट्रेस्ट के हिसाब से मिलता है. इंट्रेस्ट का कैलकुलेशन सालाना आधार पर किया जाता है. लेकिन, अगर इसमें अकाउंट होल्डर मंथली इंट्रेस्ट क्लेम नहीं करेगा तो उसे इस पैसे पर अडिशनल इंट्रेस्ट का लाभ नहीं मिलेगा.
पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की है. अकाउंट खुलने के एक साल बाद तक तक इससे आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं. अगर आप इसे 1-3 साल के दौरान बंद करना चाहें तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 2 फीसदी काट लिया जाएगा. वहीं, 3-5 साल के भीतर अकाउंट क्लोज करने पर 1 फीसदी का जुर्माना कटेगा.
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MIS कैलकुलेटर के अनुसार, अगर कोई इस अकाउंट में एक बार 50 हजार रुपए जमा करता है तो हर महीने उसे 275 रुपए यानी हर साल 3300 रुपए पांच सालों तक मिलेंगे. यानी पांच सालों में इंट्रेस्ट के रूप में उसे कुल 16500 रुपए मिलेंगे. ऐसे ही अगर कोई 1 लाख जमा करता है तो उसे हर महीने 550 रुपए, हर साल 6600 रुपए और पांच सालों में 33000 रुपए मिलेंगे. इस स्कीम में 4.5 लाख जमा करने पर मासिक 2475 रुपए, सालाना 29700 रुपए और पांच सालों में इंट्रेस्ट के रूप में 148500 रुपए मिलेंगे.
इस शानदार स्कीम में मैच्योरिटी से पहले अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो यह अकाउंट बंद हो जाता है. ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल अमाउंट नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है. इस स्कीम में जमा करने पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा. पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने पर या फिर इंट्रेस्ट इनकम पर टीडीएस भी नहीं काटा जाता है. हालांकि ये इंट्रेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्स के दायरे में आती है.