नई दिल्ली: देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को नई 'पावर' मिलने वाली है. सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नए नियम तैयार किए हैं. सरकार का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की वजह से ही पावर सेक्टर है. देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी संतुष्टि पर फोकस करना बेहद महत्वपूर्ण है.
इसलिए जरूरी है कि सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारा जाए. इसलिए सरकार की ओर से Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 का मसौदा तैयार किया गया है. इस मसौदे में उपभोक्ताओं कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं.
बिजली कटौती पर पारदर्शिता
नए मसौदे के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को प्रति बिजली उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर तक होगी ये तय करना होगा.
बिजली कनेक्शन मिलना आसान
1. 10 किलोवॉट लोड तक के लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, 150 किलोवॉट तक लोड तक के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं मांगा जाएगा. ताकि ज्यादा के ज्यादा लोग कनेक्शन ले सकें
2. नया बिजली कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन में मिल जाएगा, जबकि दूसरी नगरपालिकाओं में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा
बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी नई 'पावर'
1. अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी
2. बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपये या इससे ऊपर का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा
3. बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे
4. सेवाओं में देरी पर बिजली वितरण कंपनियों पर पेनाल्टी/मुआवजे का प्रावधान. मुआवजा सीधे बिल के साथ जुड़कर मिलेगा
5. उपभोक्ताओं के लिए 24x7 टोल फ्री सेंटर होगा. नया कनेक्शन लेने, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा. सेवाओं में किसी भी तरह का बदलाव जैसे, नाम बदलना हो, लोड बदलना, मीटर बदलना भी इसी ऐप के जरिए हो सकेगा
सरकार ने 30 सितंबर तक ड्राफ्ट पर कमेंट्स और सुझाव मंगाए हैं. सुझावों के बाद Ministry of Power नियमों को अंतिम रूप देगा.