PPF Tax Saving: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF निवेश का एक बेहद पुराना और भरोसेमंद जरिया है, इसमें न सिर्फ बढ़िया रिटर्न मिलता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है. ये E-E-E कैटेगरी में आने वाला निवेश है, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
Trending Photos
नई दिल्ली: PPF Tax Saving: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF निवेश का एक बेहद पुराना और भरोसेमंद जरिया है, इसमें न सिर्फ बढ़िया रिटर्न मिलता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है. ये E-E-E कैटेगरी में आने वाला निवेश है, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता है. PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है.
PPF में कोई एक व्यक्ति ही सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है, जिस पर टैक्स की छूट मिलती है. इससे ज्यादा निवेश पर आपको टैक्स का फायदा नहीं मिलता है. लेकिन शादीशुदा लोग चाहें तो 1.5 लाख के ऊपर भी टैक्स बचा सकते हैं. उन्हें अपने पार्टनर के नाम से अलग से PPF अकाउंट खोलना होगा और उसमें वो 1.5 लाख तक की रकम निवेश कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं. आपको बता दें कि PPF में पैसा 15 साल के लिए लॉक इन रहता है.
ये भी पढ़ें- Bank Holiday: कल जरूर निपटा लें जरूरी काम, शुक्रवार के बाद बुधवार को खुलेंगे बैंक
VIDEO
इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी ओर से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी. हालांकि PPF के मामले में जो कि EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है.
वहीं, जब भविष्य में आपके पार्टनर का PPF खाता मैच्योर होगा, तब आपके पार्टनर के PPF खाते में आपके शुरुआती निवेश से होने वाली आय को आपकी आय में साल दर साल जोड़ा जाएगा. इसलिए ये विकल्प शादीशुदा लोगों को PPF खाते में अपना योगदान को दोगुना करने का मौका भी देता है.
इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे की आपकी 80C की लिमिट खत्म हो गई, और आप ब्याज मुक्त कमाई करना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी/पति के नाम से PPF खाता खोलकर निवेश शुरू कर सकते हैं. इससे 1.5 लाख तक के निवेश पर आप टैक्स छूट को फायदा उठा सकते हैं, साथ ही पत्नी के नाम पर खोले गए दूसरे PPF खाते पर भी 1.5 लाख तक के निवेश पर भी टैक्स छूट मिलेगी.
उन लोगों के लिए यह बेहतर विकल्प बताया जाता है, जो कम जोखिम उठाना चाहते हैं और वे NPS, म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट लिंक्ड निवेश नहीं करना चाहते हैं, जहां जोखिम का खतरा ज्यादा रहता है. आपको बता दें कि जनवरी-मार्च तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1 परसेंट तय की गई है.
ये भी पढ़ें- चेक बाउंस मामलों पर Supreme Court का बड़ा फैसला, अब अलग से कोर्ट बनाने की तैयारी, कमेटी देगी सुझाव