रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 17 सितंबर तक जेल में रहेंगे
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रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 17 सितंबर तक जेल में रहेंगे

रतुल पुरी पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: बैंक फ्रॉड के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रतुल पुरी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में लिया है. रतुल पुरी को 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस बीच उनके वकीलों ने कोर्ट से अपील की कि उन्के क्लाइंट को जेल में जरूरी सेवा मुहैया कराई जाए. जैसे कि, सोने के लिए बेडिंग की उचित व्यवस्था हो साथ ही डॉक्टरों ने जो दवाई लिखी है वह उन्हें जेल में उपलब्ध करवाई जाए.

कोर्ट ने भी जेल सुपरीटेंडेंट को आदेश दिया कि वह जेल के विजिटिंग डॉक्टर से सलाह के बाद आरोपी को दवाई मुहैया कराए. इसके अलावा अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा कि जेल अधीक्षक नियम के अनुसार उनकी अपील पर विचार कर सकते हैं.

रतुल पुरी पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. CBI ने 17 अगस्त को इस मामले में FIR दर्ज की थी. बाद में ED की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था. रतुल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं.

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