RBI: इन 13 बैंकों में खाता रखने वाले ग्राहक ध्यान दें, रिजर्व बैंक ने लिया ये बड़ा फैसला
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RBI: इन 13 बैंकों में खाता रखने वाले ग्राहक ध्यान दें, रिजर्व बैंक ने लिया ये बड़ा फैसला

RBI Latest News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के 13 बैंकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है... अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो जान लें कि इससे ग्राहकों पर क्या असर होगा. आरबीआई की तरफ से देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं. 

RBI: इन 13 बैंकों में खाता रखने वाले ग्राहक ध्यान दें, रिजर्व बैंक ने लिया ये बड़ा फैसला

Reserve Bank Of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के 13 बैंकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है... अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो जान लें कि इससे ग्राहकों पर क्या असर होगा. आरबीआई की तरफ से देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं. इसी कड़ी में आरबीआई ने देश के 13 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आइए चेक करें पूरी लिस्ट इसमें कौन-कौन से बैंकों का नाम शामिल है.

क्यों लगाया गया है जुर्माना?
आरबीआई ने बताया है कि विभिन्न रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इन बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है. इन बैंकों पर 50,000 रुपये से लेकर के 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. बता दें सबसे ज्यादा पेनाल्टी श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर (Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank, Chandrapur) पर लगाई है. इस बैंक पर आरबीआई ने 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है. 

इस बैंक पर लगी 2.50 लाख की पेनाल्टी
इसके अलावा वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Vaidyanath Urban Co-operative Bank, Beed), बीड पर भी आरबीआई ने 2.50 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है. 

इन बैंकों पर लगी 1.50 लाख की पेनाल्टी
इसके अलावा वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सतारा, इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई ने 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, पाटन नागरिक सहकारी बैंक, पाटन और तुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मेघालय पर भी 1.50 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है. 

चेक करें पूरी लिस्ट
आपको बात दें इन बैंकों के अलावा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जगदलपुर; जिजाऊ वाणिज्यिक सहकारी बैंक, अमरावती; ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑप बैंक, कोलकाता; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर; नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायगढ़; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर; और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल पर भी मोटा जुर्माना लगाया गया है. 

ग्राहकों के लेनदेन से नहीं है कोई मतलब
रिजर्व बैंक ने जानकारी देते हुए कहा है कि इन सभी बैंकों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसका प्रमुख कारण विभिन्न रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी है, जिसकी वजह से ही इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि इस जुर्माने का ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन से कोई मतलब नहीं है. 

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