आज जारी हो सकता है Scrappage Policy का ड्राफ्ट, पुरानी गाड़ियां चलाना हो जाएगा महंगा
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आज जारी हो सकता है Scrappage Policy का ड्राफ्ट, पुरानी गाड़ियां चलाना हो जाएगा महंगा

सरकार आज Scrapagge Policy का ड्राफ्ट जारी कर जनता और इससे जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय और सुझाव ले सकती है.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: देश में जल्द ही पुरानी गाड़ियां (Old Vehicle) चलाना महंगा होने वाला है. 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के मकसद से सरकार अपनी बेहद महत्वकांक्षी नीति Scrappage Policy का ड्राफ्ट आज (15 नवंबर को) जारी कर सकती है. नई Scrappage Policy का मकसद सिर्फ एक है कि लोग 15 साल पुराने डीजल या पेट्रोल वाहन को सड़कों पर उतारने से बचें. 

आपको बता दें कि सरकार आज Scrapagge Policy का ड्राफ्ट जारी कर जनता और इससे जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय और सुझाव ले सकती है. सूत्रों के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव है कि 15 साल पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन (Registration) दोबारा कराने पर फीस (Registration fees) कई गुना बढ़ा दी जाएगी. सूत्रों की मानें तो Scrappage Policy में पुरानी कार के Re-Registration शुल्क को बढ़ा कर 15,000 रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव है. 

यही नहीं, 15 साल पुराने वाहनों (old vehicle) के फिटनेस सर्टिफिकेट भी अब साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनवाने होंगे. जिसके लिए पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा. इसके अतिरिक्त सुझाव है कि इंश्योरेंस की रकम भी पुराने वाहनों के लिए कई गुना बढ़ा दी जाए. आपको बता दें कि 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर सरकार एक साथ दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है. पहला कि पॉल्युशन (Pollution) स्तर में कमी आए और इसके साथ ही दूसरा कि नई गाड़ियों की बिक्री में इजाफा हो, जिससे ऑटो सेक्टर (Auto Sector) में नई जान फूंकी जा सके.

स्क्रेपेज पॉलिसी (Scrappage policy) की पूरी आत्मा इस बात पर टिकी हुई है कि लोगों या वाहन मालिकों के लिए पुराने वाहन रखना या चलाना बेहद मुश्किल कर दिया जाए. इस नीति में हालांकि लोगों के लिए एक राहत की खबर भी है. जानकारी के मुताबिक Scrappage Policy अपनाने के बाद अगर आप अपने 15 साल वाहन को scrappage policy के तहत देते हैं तो नए वाहन (new vehicle) की खरीद पर आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क (Registration fees) माफ हो सकता है. यानी नई गाड़ी के खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क/फीस नहीं देनी होगी.

ये हैं पॉलिसी से जुड़ी बड़ी बातें-

सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी (Nitin Gadkari) इस पॉलिसी का कैबिनेट नोट पहले ही तैयार कर चुके हैं. ऐसे में सरकार जब चाहे तब इस पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज सकती है.

दूसरा, चूंकि अभी तक इस पॉलिसी में सरकार की तरफ से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर किसी प्रकार का इंसेंटिव का प्रस्ताव नहीं है. लिहाजा सरकार के पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भी पॉलिसी को जारी करने का अधिकार है . 

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