Budget 2024 : 1 फरवरी 2024 को बजट ऐलान को लेकर सैलरी क्लास की उम्मीद है कि वित्त मंत्री ऐसे ऐलान करें, ताकि टैक्स छूट का दायरा बढ़ सके. सैलरी क्लास की वित्त मंत्री से उम्मीद है कि वो इस बजट में ऐसे ऐलान करें , जिसकी उनकी कमाई में बचत हो सके.
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Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने वाली है. 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी. चुनावी साल है ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी काफी है. नौकरीपेशा लोगों की भी वित्त मंत्री ने अपनी उम्मीदें हैं. टैक्सपेयर्स नौकरीपेशा लोगों की उम्मीद है टैक्स छूट को लेकर है. सैलरी क्लास वालों की उम्मीदों के मुताबिक अगर वित्त मंत्री इस बजट में सिर्फ दो ऐलान कर दें तो उनके लिए बड़ी राहत होगी. टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए सैलरी क्लास की चाहते है कि वित्त मंत्री बजट में दो बदलावों की घोषणा कर दें. इन दो बदलावों से ही उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी.
टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने साल 2023-24 के बजट प्रस्ताव में नई टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट (Tax Rebate In New Tax Regime) बढ़ा दी है. साल 2023 की बजट घोषणा में न्यू टैक्स रिजीम में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया. यानी यदि कोई टैक्स पेयर नई टैक्स रिजीम चुनता है तो उसे 7 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. अब नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट में इस लिमिट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दे। टैक्सपेयर्स को वित्त मंत्री ने इस बजट में बड़ी उम्मीद है.
ओल्ड टैक्स रिजीम
इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी कर व्यवस्था में वित्त वर्ष 2023-24 बजट घोषणा में कोई बदलाव नहीं किया गया. पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को ही टैक्स रिबेट मिलता है. यानी अगर कोई टैक्स पेयर पुरानी कर व्यवस्था चुन कर इनकम टैक्स की अलग-अलग धाराओं के तहत डिडक्शन का लाभ लेता है और उसकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा. नौकरीपेशा पुरानी टैक्स व्यवस्था में रिबेट को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं. लोगों को उम्मीद है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सैलरी क्लास को बड़ी छूट दे सकती है, हालांकि टैक्सपेयर्स को राहत मिलती है कि नहीं ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा.