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नई दिल्ली: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाइड्रो एसएंडएस के तीन प्रवर्तकों पर आज कुल 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. नियामक के अनुसार, कंपनी के पांच प्रवर्तकों विद्या श्रीनिवासन, वी श्रीनिवासन, मुरली श्रीनिवासन वेंकटरमन, नारायण सेतुरमन और सुचित्रा मुरली बालाकृष्णन ने मार्च 2011, अक्टूबर 2012 और दिसंबर 2012 में आपस में शेयरों का हस्तांतरण किया था. उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने इन लेन-देन की जानकारी देने में विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया था. सेबी ने तीन प्रवर्तकों को दोषी पाया और उनके ऊपर 28 लाख रुपये के जुर्माने का आदेश दिया.